केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देती हैं। इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है।
राज्य और योजना के अनुसार सब्सिडी 20% से 50% तक मिल सकती है। SC/ST किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
इस योजना का लाभ भारतीय किसान, विशेषकर छोटे, सीमांत और SC/ST वर्ग के किसान ले सकते हैं।
किसान अपने राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट या CSC सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
– आधार कार्ड – निवास प्रमाण पत्र – किसान पंजीकरण – बैंक पासबुक – जमीन के दस्तावेज़