प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने और उनके आर्थिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है।
– योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए केवल 2% प्रीमियम का भुगतान किया जाना है।
– योजना के तहत काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
– अधिसूचित क्षेत्रों में फसल उगानेवाले पट्टेदार या जोतदार किसानों सहित सभी किसानों को कवरेज मिलेगा।