किसानों के लिए खुशख़बरी मल्टीक्रॉप थ्रेसर पर मिलेगा अनुदान का लाभ, जाने आवेदन प्रक्रिया के बारे में

By : Tractorbird News Published on : 01-Jan-2025
किसानों

किसानों को सस्ती कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "कृषि यंत्र अनुदान योजना" चलाई जा रही है। अलग-अलग राज्यों में इसे विभिन्न नामों से संचालित किया जा रहा है। 

इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM)" योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को मल्टीक्रॉप थ्रेसर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। 

इस योजना के तहत मल्टीक्रॉप थ्रेसर पर अधिकतम 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। 

किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी? 

  • SMAM योजना के अंतर्गत किसानों को विभिन्न मशीनों पर 40,000 से 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। 
  • मल्टीक्रॉप थ्रेसर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत और महिला किसानों को मशीन की कीमत का 50% या अधिकतम 30,000 से 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। 
  • अन्य किसानों के लिए यह सब्सिडी 40% या अधिकतम 25,000 से 80,000 रुपये तक होगी। 
  • इसके अतिरिक्त अन्य कृषि उपकरणों जैसे रिज फरो प्लांटर, मल्टीक्रॉप प्लांटर, ट्रैक्टर चालित रिपर, चिसल प्लाऊ, सीड ड्रिल, डिस्क हैरो आदि पर भी अनुदान दिया जाता है।

योजना के तहत पात्रता और शर्तें

  •  - किसान के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए, या संयुक्त परिवार में उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में होना चाहिए।
  •   - किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्षों में केवल एक बार सब्सिडी मिलेगी।
  •  - एक वित्तीय वर्ष में एक किसान को केवल एक मशीन पर सब्सिडी दी जाएगी।
  •  - ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरणों के लिए ट्रैक्टर का पंजीकरण आवेदक के नाम पर होना चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  •   - किसान का जनाधार कार्ड 
  •   - खेत की छह माह से पुरानी न हो ऐसी जमाबंदी की नकल 
  •   - ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी)
  •   - आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  •   - पासपोर्ट साइज फोटो
  •  - बैंक खाते का विवरण

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहां करें 

 किसान सब्सिडी के लिए राजस्थान सरकार के "किसान साथी" पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की रसीद ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।

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