नए साल का तौहफा: ट्रैक्टर खरीदने पर 50% या 3 लाख तक सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार जाने कौन ले सकता है इस योजना का लाभ

By : Tractorbird News Published on : 30-Dec-2022
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नया साल आने वाला है सरकार ने छोटे गरीब किसानों के लिए एक बड़ा एलान किया है| हरियाणा सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर खरीदी पर 50% की सब्सिडी देने का एलान किया है। हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के किसानों को मशीनीकरण से जोड़ना चाहती है ताकि अनुसूचित जाति के किसान भी खेती से अच्छी आय अर्जित कर सकें। 

किस वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते है 

अनुसूचित जाति के किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की जो घोषणा कि है इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के किसान भाइयों को ही मिलेगा। अनुसूचित जाति के किसान भाई अगर 35hp से अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद करते हैं तो उन्हें 50% अथवा 3 लाख में से जो भी कम हो उसका अनुदान हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा।

इस योजना की शर्ते क्या है 

  • जो भी किसान इस योजना के लिए आवेदन करें उनका अनुसूचित जाति से सम्बन्ध होना चाहिए। 
  • किसान के पास उसका जाती प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। 
  • जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहाता है, वो मेरी खेती पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। 

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किस प्रकार इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते है 

किसान भाई इस योजना का लाभ उठाने हेतु विभिन्न नियमों का करें पालन: हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए जो 50% सब्सिडी की योजना की घोषणा की गई है उसका लाभ उठाने के लिए सबसे पहले किसानों को पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। किसान भाइयों द्वारा सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। 

चयन उपरांत किसान भाई भारत सरकार द्वारा अधिकृत निर्माताओं से मोलभाव कर अपनी पसंद के निर्माता से अपना ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। ट्रैक्टर खरीदने के दौरान जो कुल राशि खर्च होगी उसमें 50% अथवा 3 लाख में से जो भी कम हो उसका अनुदान हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। किसान भाई हरियाणा सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-121-2117 पर फोन कर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट पर 10 जनवरी से पहले आवेदन करना होगा|

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