इस राज्य में मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90% प्रतिशत अनुदान

By : Tractorbird News Published on : 13-Dec-2024
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किसान भाइयों के लिए राज्य की सरकार बेहद अच्छी खबर लेकर आई है। सरकार की तरफ से किसानों के लिए मिनी ट्रैक्टर्स पर 90% फीसद तक की बंपर छूट मिल रही है। 

राज्य सरकार के इस कदम से किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कि आधुनिकता और मशीनीकरण की वजह से कृषि में ट्रैक्टर का उपयोग हर किसान करता है। 

इसलिए ट्रैक्टर को किसानों का सच्चा साथी कहा जाता है। इससे किसान काफी ज्यादा खुश और उत्साहित हैं। 

राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना से लघु एवं सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। 

कृषि भाग्य योजना क्या है ?

  • कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से कृषि भाग्य योजना नाम से एक नई योजना लांच की गई है। 
  • योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों को मिनी ट्रैक्टर और अन्य हाईटेक मशीनरी सहित विभिन्न कृषि उपकरणों पर अनुदान दिया जा रहा है। 
  • इस योजना के अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90% प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। 
  • योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस योजना का प्रमुख लक्ष्य किसानों को आधुनिक उपकरणों के साथ खेती के तरीकों को उन्नत करने में मदद प्रदान करना है।

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योजना के अंतर्गत कितना अनुदान मिलेगा ? 

  • राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई कृषि भाग्य योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 90% प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। 
  • वहीं सामान्य किसानों को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

योजना के लिए जरूरी कागजात 

  • आधार कार्ड
  • एक पहानी (आरटीसी)
  • बैंक पासबुक की एक प्रति
  • 100 रुपये का बॉन्ड पेपर
  • दो पासपोर्ट साइज की फोटो

जानिए किन उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी ?

  • मिनी ट्रैक्टर
  • पावर टिलर
  • रोटावेटर
  • वीडर
  • पावर स्प्रेयर
  • डीजल पंप सेट
  • हल मिल
  • मोटर चालित मोटर कार
  • मोटर चालित छोटे ऑइलर

योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रक्रिया 

  • योजना से लाभ लेने हेतु केवल कर्नाटक के पात्र किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। केवल राज्य के किसानों को ही मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90% फीसद अनुदान का लाभ मिलेगा। 
  • इसके लिए आपको अपने नजदीकी किसान संपर्क केंद्र पर आवेदन करना होगा। 
  • योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 
  • इसके अलावा किसान संपर्क केंद्र पर जाकर भी इसके बारे में जानकारी हांसिल कर सकते हैं।

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