कृषक जीवन ज्योति योजना : सरकार किसानों को देगी 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी

By : Tractorbird News Published on : 14-Sep-2023
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किसानों की आय बढ़ाने और कृषि कार्यों को आसान बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। किसानों को भी इन योजनाओं से लाभ मिल रहा है। किसानों को न केवल अधिक आय मिली है बल्कि राहत भी मिली है। कृषक जीवन ज्योति योजना भी ऐसी योजना है। 

वास्तव में, इस योजना ने किसानों के जीवन में एक नई दिशा दी है। कृषि पंप रखने वाले किसानों को इस योजना के तहत बिजली पर 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में राज्य के किसान इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। इस योजना से उपभोक्ताओं का बिजली बिल घट गया है। प्रदेश के आम उपभोक्ताओं और किसानों को इस योजना से राहत मिली है। 

इस योजना के तहत किसानों को कितनी सब्सिडी मिल चुकी है ?

छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक जीवन ज्योति योजना (Krishak Jeevan Jyoti Yojana) के तहत पिछले साढ़े पांच साल में किसानों को 12 हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। फिर भी, 6.26 लाख पंप उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिल रही है। राज्य के किसानों को इस योजना से खेती की लागत कम करने में मदद मिली है और वे भारी बिजली बिल से भी बच गए हैं।

योजना के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

कृषक जीवन ज्योति योजना में किसानों को कोई अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। उनके पास सिर्फ कृषि कनेक्शन का बिजली बिल होना चाहिए। वे इस योजना का अनुरोध कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। 

इस योजना के तहत पात्रता 

  • इस योजना के तहत आवेदन वही किसान कर सकता है। जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होगा। 
  • किसानों की अपनी जमीन पर टूबवेल कनेक्शन होना आवश्यक है। 

कृषक जीवन ज्योति योजना क्या है ?

कृषि जीवन ज्योति योजना के तहत स्थायी और अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने वाले किसानों को उनके बिजली बिल में प्रति वर्ष 6,000 यूनिट बिजली मिलेगी, जो 3 एचपी तक के कृषि पंपों और 3 से 5 एचपी के कृषि पंपों के लिए उपलब्ध होगी। 

बिजली बिल में 7500 यूनिट की सालाना सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत फ्लैट रेट का विकल्प चुनने वाले किसानों को 100 रुपये प्रति एचपी की दर से बिजली बिल देना होगा, क्योंकि बिजली की कोई सीमा नहीं है। यह राज्य के किसानों को बिजली बिल में भारी राहत दी है। 

किन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ ?

कृषक जीवन ज्योति योजना में प्राथमिकता अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को दी जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों की बिजली की खपत पर कोई सीमा नहीं है।

कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए आवदेन प्रक्रिया 

किसानों को बिजली बिल पर राज्य सरकार की भारी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विद्युत विभाग के कर्मचारी योग्य किसानों को सब्सिडी बिल देंगे। किसानों को इस योजना के तहत सब्सिडी के कारण बिजली बिल पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। वहीं, अगर किसान कृषक जीवन योजना से मिलने वाली सालाना सब्सिडी से अधिक बिजली खर्च करता है, तो उसे हर यूनिट के लिए शुल्क देना होगा।






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