मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ सीजन में किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ

By : Tractorbird Published on : 24-Jun-2025
मध्य

खरीफ फसलों की बुआई का समय करीब है और इस अवसर पर किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से जुड़कर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 

खेत की तैयारी, बुआई और रोपाई आदि के लिए उपयोगी 13 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने हेतु किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जिलेवार लक्ष्य नहीं, आवेदन के अनुसार मिलेगा लाभ

फिलहाल इन कृषि यंत्रों के लिए जिलेवार लक्ष्य तय नहीं किए गए हैं। आवेदन प्राप्त होने के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इच्छुक किसान जो अनुदान पर यंत्र लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

इन कृषि यंत्रों के लिए अनुदान हेतु बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट (DD)

कुल 13 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख यंत्रों के लिए किसानों को निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर उसकी स्कैन कॉपी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी। 

जैसे कि मल्टी क्रॉप प्लांटर, स्ट्रॉ रीपर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, बेलर, रिवर्सिबल प्लाऊ, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल और राइस ट्रांसप्लांटर आदि। 

इन यंत्रों के लिए डीडी की राशि यंत्र के प्रकार के अनुसार 2,000 से 15,000 रुपये तक हो सकती है।

कृषि यंत्रो पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?

सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की लागत पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी किसान की श्रेणी (महिला/पुरुष, सामान्य/अनुसूचित जाति-जनजाति) और जोत की स्थिति पर निर्भर करती है। 

किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से यह जान सकते हैं कि उन्हें कितनी सब्सिडी मिलेगी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति, खसरा या खतौनी की नकल, डिमांड ड्राफ्ट, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदन के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति, खसरा या खतौनी की नकल, डिमांड ड्राफ्ट, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
  • किसानों को यह आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर करना होगा। यदि किसान पहले से पंजीकृत हैं तो वे आधार OTP से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। 
  • जो किसान पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें MP Online या CSC सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार सत्यापन के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। 
  • आवेदन की अंतिम तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने स्थानीय कृषि विभाग या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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