मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत पांच महत्वपूर्ण कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के माध्यम से किसान हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम तथा जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल जैसे आधुनिक कृषि यंत्र रियायती दरों पर खरीद सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक किसान 4 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 5 अगस्त 2026 को लॉटरी के माध्यम से पात्र किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान का लाभ मिलेगा। यह योजना खेती की लागत कम करने और कृषि कार्यों को अधिक आसान एवं आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
योजना के तहत आवेदन करने वाले प्रत्येक किसान को संबंधित कृषि यंत्र के लिए निर्धारित धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जमा करना अनिवार्य होगा। यह डीडी किसान के स्वयं के बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर बनवाया जाना चाहिए।
यदि आवेदन के साथ धरोहर राशि की स्कैन कॉपी संलग्न नहीं की जाती है, तो आवेदन मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ डिमांड ड्राफ्ट की व्यवस्था अवश्य कर लें। समय पर सही दस्तावेज जमा करने से आवेदन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सकेगी और चयन की संभावना भी बनी रहेगी।
इस चरण में सरकार ने पांच आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम और जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल शामिल हैं।
प्रत्येक कृषि यंत्र के लिए अलग-अलग धरोहर राशि निर्धारित की गई है। हैप्पी सीडर के लिए ₹5,250, स्मार्ट सीडर के लिए ₹4,550, क्लीनर कम ग्रेडर के लिए ₹6,350, सीड ट्रीटिंग ड्रम के लिए ₹2,200 तथा जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल के लिए ₹3,550 की डीडी जमा करनी होगी। किसान अपनी खेती की आवश्यकता और पात्रता के अनुसार इनमें से किसी भी कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार अलग-अलग दरों पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। लघु एवं सीमांत किसान, महिला किसान तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।
वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की कीमत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सब्सिडी कैलकुलेटर भी उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से किसान अपने चयनित कृषि यंत्र पर मिलने वाली संभावित सब्सिडी की जानकारी पहले से प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। इनमें एग्री-स्टैक फार्मर आईडी (Farmer ID), आधार कार्ड, बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति, भूमि की बी-1 प्रति, ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, संबंधित कृषि यंत्र की धरोहर राशि (DD) की स्कैन कॉपी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए जाति प्रमाणपत्र शामिल हैं। यदि कोई आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होगा या अधूरा होगा, तो आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए आवेदन से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर लेना आवश्यक है।
इस बार आवेदन प्रक्रिया में एग्री-स्टैक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। किसान की भूमि संबंधी जानकारी को पोर्टल से जोड़ने के लिए Farmer ID आवश्यक होगी। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, उन्हें सबसे पहले एग्री-स्टैक पोर्टल पर अपनी भूमि का पंजीकरण कर Farmer ID प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना तथा वास्तविक पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
मध्य प्रदेश के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके सीधे आवेदन जमा कर सकते हैं।
वहीं नए किसानों को पहले एमपी ऑनलाइन (MP Online) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के जरिए पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण पूरा होने के बाद किसान अपनी पात्रता के अनुसार कृषि यंत्र का चयन कर आवेदन भर सकते हैं। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद निर्धारित तिथि पर लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस योजना के लिए आवेदन 27 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। पात्र किसानों का चयन 5 अगस्त 2026 को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर किया जा सकता है। इसके अलावा जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे किसान संबंधित अधिकारी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज, धरोहर राशि और Farmer ID तैयार रखना जरूरी है, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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