बिहार में मछुआरों के लिए बड़ी सौगात: सब्सिडी पर थ्री-व्हीलर गाड़ी और आइस बॉक्स पाने का सुनहरा मौका

By : Tractorbird Published on : 26-Jun-2025
बिहार

बिहार सरकार ने मछली पालकों और विक्रेताओं के लिए 'मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मछुआरों को मछली पकड़ने और बेचने के लिए ज़रूरी किट्स और थ्री-व्हीलर वाहन (आइस बॉक्स सहित) सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

योजना का उद्देश्य:

इस स्कीम का मकसद है मछुआरों को मछली पकड़ने और बिक्री के लिए मुफ़्त किट मुहैया कराना, साथ ही मछली विक्रेताओं को सब्सिडी पर थ्री-व्हीलर वाहन देना जिससे वे आसानी से मत्स्य परिवहन कर सकें।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

1. शत-प्रतिशत सब्सिडी पर किट्स:

राज्य के चयनित मछुआरों, मछली विक्रेताओं और वेंडरों को मछली पकड़ने व मार्केटिंग किट पूरी सब्सिडी पर दी जाएगी।

2. 50% सब्सिडी पर थ्री-व्हीलर वाहन:

मछली के थोक या खुदरा विक्रेताओं को थ्री-व्हीलर वाहन (आइस बॉक्स सहित) निर्धारित लागत का 50% अनुदान देकर उपलब्ध कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें: मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार देगी 14 लाख रुपये की सब्सिडी

योजना का लाभ कैसे लें ?

  • चयनित लाभार्थियों को सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता एजेंसी से वाहन या किट का कोटेशन जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा।
  • लाभार्थी को अपना अंशदान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित एजेंसी या मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा और पावती प्राप्त करनी होगी।
  • जिले में कैम्प के माध्यम से वाहन और किट का वितरण किया जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन:

  • मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य
  • SC/ST वर्ग, जीविका समूह, एफएफपीओ आदि से जुड़े मछुआरे या मछली विक्रेता
  • आवेदन में मोबाइल नंबर, बैंक विवरण (खाता संख्या, IFSC कोड आदि) देना अनिवार्य होगा।
  • आवेदन के साथ मछली विक्रय स्थल का फोटो (पोस्टकार्ड साइज में) और यह घोषणा-पत्र देना होगा कि स्थल विवाद रहित है और पहले किसी समान योजना का लाभ नहीं लिया गया है।

आवेदन कैसे करें ?

  • आवेदन ऑनलाइन करना होगा: [http://fisheries.bihar.gov.in/](http://fisheries.bihar.gov.in/)
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2025

विस्तृत जानकारी के लिए परिपत्र संख्या 2050, दिनांक 08.05.2025 को देखें, जो यहां उपलब्ध है: [http://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html](http://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html)

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