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भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी खेती करके अपना जीवन यापन करती है। आज के आधुनिक युग में ट्रैक्टर और मशीनों के बिना खेती का कार्य आसानी से नहीं किया जा सकता।
छोटे और सिमट किसान मशीन और ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ होते है, इसलिए सरकार समय समय पर किसानों के लिए नई योजनाएँ चलाती है जिससे की हर तबके का किसान आधुनिक तरिके से खेती कर सके और देश का किसान आत्मनिर्भर बने।
इसी कड़ी में सरकार किसानों के लिए नई योजना ले कर आयी है जिससे की किसान कृषि यंत्र भारी सब्सिड़ी पर खरीद सकते है। इस लेख में हम आपको इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे जिससे की आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सके।
सरकार ने किसानों की मदद के लिए इस योजना को शुरू किया है जिससे की किसान आसानी से अपने जरूरत के कृषि यंत्र खरीद सकें। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेती के काम आने वाली कृषि मशीनों या यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ देती है।
इसके लिए सरकार कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) चलाती है। विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम को अलग-अलग नामों से चलाया जा रहा है। यहाँ किसानों को राज्य सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत कृषि यंत्रों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस योजना की खास बात ये है की इस योजना के तहत सरकार किसानों को 110 कृषि मशीनों पर सब्सिडी प्रदान करती है। इन ऋषि यंत्रो पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिड़ी सरकार किसानों को देती है।
कृषि यंत्रों की खरीद पर कितनी मिलेगी सब्सिडी ?
किसानों को राज्य सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत 110 कृषि यंत्रों और मशीनों पर अनुदान मिलता है। इसके तहत स्वचालित, ट्रैक्टर चालित और हस्तचालित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। इन कृषि उपकरणों की लागत पर किसानों को 40 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।
इसमें अत्यंत पिछड़े वर्ग के किसानों, अनुसूचित जाति और जनजाति को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें आम किसानों से अधिक अनुदान मिलेंगे। इसके अलावा, 20,000 रुपए से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर निबंधित गैर-रैयत किसानों (वास्तविक खेतिहर) को भी अनुदान का लाभ मिल सकता है।
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कृषि यंत्र योजना के तहत सुपर सीडर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, लैंड लेवलर मशीन, पावर वीडर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, थ्रेसर, मल्ट्रीकॉप थ्रेसर, पेडी थ्रेसर, स्ट्रा रीपर, रीपर कम बाइंडर, पावर टिलर, शुगरकेन सीडलिंग ट्रांसप्लांटर, शुगरकेन क्रशर सहित 110 प्रकार की कृषि मशीनों पर सरकार द्वारा सब्सिड़ी प्रदान की जाएगी।
बिहार राज्य सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मिल रही है। राज्य कृषि विभाग की आधिकारिक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx पर जाकर कर सकते हैं।
किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चुना जाएगा। चयनित किसानों को कृषि विभाग की सूची से कृषि यंत्र खरीदने की आवश्यकता होगी। विभाग इस पर किसानों को नियमानुसार निर्धारित सब्सिडी का लाभ देगा।
किसान कृषि यंत्रीकरण योजना बिहार की अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जिला कृषि कार्यालय, प्रखंड कृषि कार्यालय या कृषि समन्वयक से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।