फसलों की कटाई मार्च में शुरू होती है। किसानों को कटाई और अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों/मशीनों की आवश्यकता होगी।
यह देखते हुए, सरकार फसल कटाई के सीजन से पहले किसानों को स्ट्रॉ रीपर मशीन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ दे रही है, जो फसल कटाई और अवशेष प्रबंधन में काम करती है।
किसान स्ट्रॉ रीपर खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो वे आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह मशीन किसानों को आधी कीमत पर दी जा रही है।
स्ट्रॉ रीपर मशीन एक अच्छी मशीन है जिससे पुआल को एक बार में ही काटा जा सकता है। इसके अलावा, यह मशीन पुआल को काटने और साफ करने का काम भी करती है।
फसल की कटाई के बाद, यह मशीन कंबाइन हार्वेस्टर (combine harvester) से गेहूं के डंठल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पशु चारा बनाती है। इस मशीन को भूसा बनाने वाली मशीन भी कहा जाता है। इस मशीन से अनाज का दाना और पशुओं के लिए भूसा तैयार किया जाता है।
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राज्य के किसानों को स्ट्रॉ रीपर खरीद पर कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय से पचास प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को पचास प्रतिशत अनुदान मिलेगा, साथ ही आम किसानों को चालिस प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
किसान कृषि अभियांत्रिकी विभाग के ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-krishi yantra anudan portal) पर कृषि यंत्र की लागत (cost of agricultural machinery) के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की सटीक जानकारी देखने के लिए एक कैलकुलेटर का उपयोग करें, बता दें कि प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों पर महिला व पुरुर्ष वर्ग, जाति वर्ग और जोत श्रेणी के अनुसार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जाएगा।
राज्य के जो किसान सब्सिडी पर स्ट्रॉ रीपर खरीदना चाहते हैं उनके लिए आवेदन करने के साथ ही धरोहर के लिए धन जमा करना आवश्यक होगा। किसान इस धरोहर राशि को इंटरनेट पर जमा कर सकते हैं।
इसकी व्यवस्था ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर है। कृषि यंत्रों पर धनराशि जमा करने का कारण यह है कि सिर्फ वे किसान आवेदन करें जिन्हें कृषि मशीन की जरूरत है।
जिन किसानों को कृषि मशीन की आवश्यकता नहीं होती, वे अक्सर आवेदन करते हैं और लॉटरी में नाम आने के बाद भी कृषि मशीन नहीं खरीदते हैं। ऐसे में जरूरतमंद किसान कृषि उपकरणों से वंचित रह जाते हैं।
अगर आप मध्यप्रदेश के किसान हैं और स्ट्रॉ रीपर मशीन पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह करने के लिए आपको मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन करने के लिए आपको विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, किसान का आय प्रमाण-पत्र, किसान कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, और किसान कार्ड। इसलिए, फार्म भरते समय इन दस्तावेजों को साथ रखें।