बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबि 2022-23 ऑनलाइन आवेदन शुरू

By : Tractorbird News Published on : 03-Jan-2023
बिहार

यह योजना सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा फसल नुकसान पर किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाती है| इस योजना के तहत किसानों द्वारा लगाई गई फसल का मुफ्त में बीमा किया जाता है। इस योजना के तहत फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को फसल पर सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत खरीफ और रबी दोनों फसलों पर सहायता दी जाती है। लेकिन इस वर्ष 2022-23 रबी फसल के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जा रहा है| 

बिहार फसल सहायता योजना क्या है?

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी फसल के बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि किसानों द्वारा लगायी गयी फसल वर्षा, ओलावृष्टि या सूखे के कारण खराब होती है तो इस योजना के अंतगर्त किसानों को सहायता प्रदान की जायेगी। अगर आप भी किसान हैं तो इस योजना के तहत अपनी फसल का बीमा अवश्य करा लें| 

योजना की प्रमुख विशेषताएं 

  • इस योजना के तहत आप ऑनलाइन आवदेन करने में आवशयकतानुसार विभागीय कॉल सेन्टर एवं  स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता ले सकते है । 
  • रैयत एवं गैर रैयत तथा आशिंक रूप से रैयत एवं  गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों  के लिए ये योजना काम करेगी। 
  • इस योजना के लिए आवदेन करने की प्रिक्रिया निशुल्क है। रबी मौसम की सभी फसलें जैसे की गेहूँ, रबी मकई, मसर, अरहर, चना, सरसों, आलू, प्याज, और ईख इस योजना के अंतर्गत कवर की जाएगी। 

Fasal Sahayata Yojana के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है?

  • फसल में 20% क्षति होने पर प्रति हेक्टेअर 7500 की राशि इस योजना के माध्यम से मिलेगी और अगर क्षति 20% से ज्यादा हो तो  प्रति हेक्टेअर 10000 रूपए का अनुदान मिलेगा। 
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योजनान्तर्गत आवेदन एवं सहायक राशि के भुगतान की प्रक्रिया

  • कृषि विभाग के डी0बी0टी (DBT) पोर्टल पर निबंदित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। 
  • आवेदन विभागीय ई - सहकारी पोर्टल के अतरिक्त ई-सहकारी मोबाइल एप आई0भी0आर0 एस या कॉल सेण्टर टोल फ्री न० 18001800110 एवं प्रखंड सहकारिता प्रसार कार्यकल्प सहायक के तकनीकी सहयोग से भी किया जा सकता है। 
  • आवदेन के समय किसान को फसल एवं बुवाई के रकवे की जानकरी देनी होगी।
  • फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ो के आधार पर योग्य ग्राम पचायतों के चयन के पश्यात उन चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों को नियम अनुसार दिए गए निर्देश आधार पर दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी |
  • ये है आवदेन के जरुरी दस्तावेज -  भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद और स्व घोसना पत्र। योजना के निर्देश के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापं उपरांत DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाते में सहायक राशि का भुगतान होगा।  
  • इसके लिए आपको 1 जनवरी 2023  से 31 मार्च 2023 तक आवेदन करना होगा।
  • अधिक जानकारी के लिए आप इस वेब साइट https://state.bihar.gov.in/cooperative पर देख सकते है

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