देशी गायों की डेयरी पर मिलेगा 75% तक अनुदान, ऐसे करें आवेदन

By : Tractorbird Published on : 11-Aug-2025
देशी

पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार का साधन है, बल्कि यह किसानों की नियमित आमदनी का भी एक मजबूत जरिया बन चुका है। 

किसानों को अधिक से अधिक पशुपालन के लिए प्रेरित करने हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। इसी दिशा में बिहार सरकार ने देशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए “देशी गौ-पालन प्रोत्साहन योजना” शुरू की है। 

इस योजना के अंतर्गत किसान, बेरोजगार युवक और युवतियाँ सरकारी सहायता के माध्यम से देशी गाय/हिफर डेयरी इकाई की स्थापना कर सकते हैं।

इस योजना में लाभार्थियों को देशी नस्ल की गायों जैसे – साहिवाल, गिर एवं थारपारकर – की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। 

इच्छुक लोग 2 अथवा 4 देशी गायों की डेयरी यूनिट की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

कितना मिलेगा अनुदान?

पशुपालन निदेशालय द्वारा “देशी गौ-पालन प्रोत्साहन योजना” के तहत दो और चार देशी गायों/हिफर की डेयरी इकाई पर अनुदान दिया जाएगा। 

इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 75% तक का अनुदान और अन्य वर्गों के लाभार्थियों को 50% तक का अनुदान मिलेगा।

ये भी पढ़ें: किसानों और पशुपालकों के लिए खुशखबरी बकरी पालन के लिए मिलेगा 90 प्रतिशत अनुदान

2 गायों की इकाई:

  • निर्धारित लागत – ₹2,42,000
  • अति पिछड़ा वर्ग/SC/ST – ₹1,81,500 (75%)
  • अन्य वर्ग – ₹1,21,000 (50%)

4 गायों की इकाई:

  • निर्धारित लागत – ₹5,20,000
  • अति पिछड़ा वर्ग/SC/ST – ₹3,90,000 (75%)
  • अन्य वर्ग – ₹2,60,000 (50%)

आवेदन प्रक्रिया कहाँ और कैसे करें?

जो व्यक्ति देशी गायों की डेयरी यूनिट अनुदान पर स्थापित करना चाहते हैं, वे पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [dairy.bihar.gov.in](http://dairy.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का संचालन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • भूमि की अद्यतन रसीद
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति

ध्यान दें कि अपूर्ण या गलत जानकारी वाला आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अपने जिले के गव्य विकास पदाधिकारी से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 18003456681 पर कॉल करें।

Join TractorBird Whatsapp Group

Categories

Similar Posts