खेती को लाभकारी और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें लगातार नई-नई योजनाएँ शुरू कर रही हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों पर सब्सिडी प्रदान करने की नई योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत किसान ट्रैक्टर, रीपर, रोटावेटर, थ्रेशर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, पावर टिलर और अन्य उन्नत कृषि उपकरणों को रियायती दरों पर प्राप्त कर सकेंगे।
यह योजना कृषि यांत्रिकीकरण उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization – SMAM) के अंतर्गत लाई गई है, जिसका उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक का समावेश कर कृषि उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक किसान छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (CG State Seed & Agriculture Development Corporation Limited) की आधिकारिक वेबसाइट http://champs.cgstate.gov.in/HOME पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकार चाहती है कि राज्य के अधिक से अधिक किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर स्मार्ट और मैकेनाइज्ड फार्मिंग अपनाएँ।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित मशीनों पर सब्सिडी मिलेगी –
सरकार किसानों को सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर (DBT सिस्टम) के माध्यम से देगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बनी रहें।
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निम्न शर्तें पूरी करते हों –
1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. किसान के पास खेती योग्य भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है।
3. यदि किसान ने पहले किसी समान योजना का लाभ लिया है, तो वह इस योजना में पात्र नहीं होगा।
4. लाभार्थी की आयु और वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
5. एक ही परिवार से केवल एक सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा।
सरकार की ओर से पात्रता से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है।
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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और पूरी तरह डिजिटल रखी गई है ताकि किसान स्वयं या CSC/जन सेवा केंद्रों की मदद से आसानी से आवेदन कर सकें।
1. वेबसाइट लॉगिन करें:
[http://champs.cgstate.gov.in/HOME] पर जाएँ।
2. ऑनलाइन फॉर्म भरें:
नाम, पता, आधार नंबर, भूमि का विवरण, बैंक खाता जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
3. दस्तावेज अपलोड करें:
आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करें (PDF/JPEG फॉर्मेट में)।
4. जानकारी जांचें और सबमिट करें:
फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरणों की पुनः जांच कर लें।
5. एप्लीकेशन आईडी प्राप्त करें:
सबमिट करने के बाद सिस्टम द्वारा एक Application ID जेनरेट होगी। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
6. वेरिफिकेशन और चयन:
विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पात्र किसानों का चयन फील्ड वेरिफिकेशन या लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
7. सब्सिडी भुगतान:
चयनित किसानों को यंत्र खरीदने की अनुमति मिलेगी और बिल व रसीद जमा करने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
आवेदन करने से पहले किसान निम्न दस्तावेज तैयार रखें –
इन दस्तावेजों की स्पष्ट और अद्यतन स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है।
आवेदन की शुरुआत 9 अक्टूबर 2025 से हो चुकी है।
आगे की चयन सूची और यंत्र वितरण से जुड़ी सूचना राज्य सरकार जल्द ही जारी करेगी।
सरकार का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में हजारों किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ दिया जाए।
भविष्य में इस योजना को जिला स्तर पर विस्तारित करने की भी संभावना है।
किसान योजना से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या फिर वेबसाइट http://champs.cgstate.gov.in/HOME
पर जाकर योजना की विस्तृत गाइडलाइन, आवेदन स्थिति और हेल्पलाइन नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है। आधुनिक कृषि उपकरणों की मदद से न केवल किसानों का श्रम और समय बचेगा बल्कि फसल की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है — “हर खेत तक आधुनिक यंत्र, हर किसान तक तकनीक।