खेती करने के लिए किसानों को कई प्रकार की कृषि मशीन चाहिए। आज हर किसान चाहता है कि उसके पास आधुनिक कृषि यंत्र (modern agricultural machinery) हो ताकि वह खेती का काम आसानी से और कम समय में कर सके। लेकिन हर किसान इन महंगे कृषि यंत्रों को खरीद नहीं सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार, खासकर लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ देती है। यह सब्सिडी प्रत्येक कृषि यंत्र पर लागत के हिसाब से दी जाती है।
विभिन्न राज्यों में, राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी का लाभ देती है। किसानों को सब्सिडी का लाभ मिलने से उन्होंने उच्च मूल्य वाले महंगे कृषि उपकरण आसानी से खरीद सकते हैं। किसानों को राज्य सरकार की ओर से सस्ती दर पर कृषि यंत्र मिल रहे हैं। आप किसानों से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि राज्य सरकार इन टॉप 7 कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दे रही है। इस योजना से इच्छुक किसान सब्सिडी पर कृषि उपकरण खरीद सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर बर्ड के माध्यम से आपको कृषि यांत्रिकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत किन कृषि यंत्रों पर मिल रही है 80 प्रतिशत सब्सिडी, किस यंत्र पर अधिकतम कितना मिल सकता है अनुदान, इसके लिए आपको कैसे करना होगा आवेदन और आवेदन के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि योजना से संबंधित पूरी जानकारी दे रहे हैं।
किस कृषि यंत्र पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on which agricultural equipment) कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत अलग-अलग कृषि यंत्रों पर उनके लागत मूल्य के हिसाब से अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। किस यंत्र पर कितना अनुदान दिया जाएगा।
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इसका विवरण इस प्रकार से है :
1. सुपर सीडर (super seeder) पर मिलने वाला अनुदान
रोटरी मल्चर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
2. सुपर सीडर (super seeder) पर मिलने वाला अनुदान
इस योजना के तहत तीन प्रकार के सुपर सीडर रखे गए हैं। इसमें सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 6 फीट, सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 7 फीट व सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 8 फीट को शामिल किया गया है। इसमें सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 6 फीट पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,52,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,42,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
इसी प्रकार सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 7 फीट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं सामान्य किसान को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 8 फीट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,68,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,57,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
3. हैपी सीडर (happy cedar) पर मिलने वाला अनुदान
इसके अंतर्गत 9 से 11 टाइन के हैपी सीडर पर सब्सिडी दी जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
4. स्ट्रा बेलर विदाउट रैक (Straw Baler Without Rack) पर मिलने वाला अनुदान
स्ट्रा बेलर विदाउट रैंक पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 2,50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 2,25,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
5. जीरो टिलेज/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (Zero tillage/seed cum fertilizer drill) पर मिलने वाला अनुदान
जीरो टिलेज/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल पर 9 टाइन की जीरो टिलेज/सीड कम फर्टीलाइजर मशीन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 34,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 32,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार 9 टाइन से ऊपर की जीरो टिलेज/सीड कम फर्टीलाइजन मशीन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 43,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
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6. रोटरी सलेशर मशीन (rotary slasher Machine) पर मिलने वाला अनुदान
रोटरी सलेशर मशीन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 40,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 37,500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
7. पैडी स्ट्रा कॉपर मशीन (paddy straw copper Machine) पर मिलने वाला अनुदान
पैडी स्ट्रा कॉपर मशीन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 1,20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग को इस मशीन पर 75 प्रतिशत अधिकतम 1,10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करना होगा आवेदन (How to apply for subsidy on agricultural equipment) यदि आप बिहार से हैं तो आप कृषि यांत्रिकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत इन टॉप 7 कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आपको कृषि यांत्रिकरण योजना बिहार (agricultural mechanization scheme bihar) की आधिकारिक वेबसाइट https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx# पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नंवबर 2023 रखी गई है। किसान भाई सरकारी अवकाश के दिन को छोड़कर किसी भी दिन कार्यालय समय में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
किसानों को कृषि यांत्रिकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं :
कृषि यांत्रिकरण योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी जिले के उपनिदेशक या सहायक निदेशक कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।