सोलर पंप योजना - किसानों को मिलेगी 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी जल्द करें आवेदन

By : Tractorbird News Published on : 26-Oct-2023
सोलर

भारत एक कृषि प्रदान देश है हमारे देश की आधी से ज्यादा खेती सिंचाई के माध्यम से की जाती है थोड़ा क्षेत्र वर्षा आधारित है। फसलों को उगाने के लिए सिंचाई सबसे आवश्यक है यदि समय से फसल में पानी नहीं लगेगा तो फसल उपज नहीं देगी। किसानों को फसलों की सिंचाई करने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी पर सोलर पंप (Solar Pump On Subsidy) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत सोलर पंप की खरीद पर किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। यानी आप मात्र 25 प्रतिशत की राशि खर्च करके अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं। 

सोलर पंप (Solar Pump) लगवाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए 24 घंटे पानी उपलब्ध हो सकेगा। अगर किसान सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई करेंगे तो उन्हें बार-बार बिजली कट की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वहीं उनका बिजली का बिल भी आधा हो जाएगा। जो किसान सब्सिडी पर अपने खेत में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application for Solar Pump) की अंतिम 7 नवंबर 2023 रखी गई है। इस योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी पाने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ेंगे। 

कैसे मिलेगा इस योजना के माध्यम से लाभ ?

केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (Prime Minister Farmer Energy Security and Upliftment Campaign) जिसे संक्षेप में कुसुम योजना (Kusum Yojana) के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी (Subsidy on solar pump) उपलब्ध कराने जा रहे हैं। 

इस योजना के तहत अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमों के अनुसार सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। यह सब्सिडी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देते हैं। इस योजना के तहत केंद्र की ओर से 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, शेष सब्सिडी राज्य अपने स्तर देते हैं। इस तरह किसानों को अलग-अलग राज्यों में सोलर पंप पर अलग-अलग सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा।

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योजना के तहत किसानों को कितना मिलेगा लाभ ?

राज्य सरकार की ओर से सोलर पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी और 10 एचपी तक के सोलर पंप दिए जा रहे हैं। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सोलर पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी के अलावा शेष जीएसटी शुल्क व अन्य खर्चें किसान को स्वयं वहन करने होंगे। उदाहरण के लिए यदि आप 3 एचपी का सोलर पंप लगवाते हैं और इसकी कीमत बाजार में करीब 4 लाख 15 हजार रुपए है। 

इस पर आपको राज्य सरकार 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। ऐसे में आपको 3 एचपी के सोलर पंप पर करीब 3,11,250 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। आपको सिर्फ 1,03,750 रुपए ही खर्च करने होंगे। चाहें तो आप इस राशि के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। इस तरह आप बहुत ही कम खर्च में अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं। इसी तरह अन्य एचपी के सोलर पंप पर आपको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

सोलर पंप लगवाने से क्या होगा लाभ?

सोलर पंप लगवाने से किसानों को कई फायदे होंगे जो की निम्नलिखित है -

  • सोलर पंप लगवाने से बिजली की खपत कम हो जाएगी जिससे बिजली का बिल आधा हो जाएगा। 
  • सोलर पंप लगवाने से बिजली और डीजल की बचत होगी, इससे आपका पैसा बचेगा।
  • सोलर पंप लगवाने से फसलों की सिंचाई करना आसान हो जाएगा। 
  • आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी खेत में पानी दे सकते हैं।
  • सोलर पंप लगवाने से आपकी बिजली पर निर्भरता कम हो जाएगी जिससे बार-बार बिजली कट की समस्या से छुटकारा मिलेगा। 
  • सोलर पंप लेने के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज 

योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज (Documents) इस प्रकार से हैं :

  • आवेदन करने वाले किसान का परिवार पहचान पत्र। 
  • किसान का निवास प्रमाण पत्र 
  • खेत के कागजात, जिसमें कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द
  • आय प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक की कॉपी
  • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

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सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए केवल हरियाणा के किसान ही आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको पहले सरल हरियाणा पोर्टल (Saral Haryana Portal) पर आवेदन करना होगा। इसके बाद चयनित लाभार्थी किसान मूल्य निर्धारण के बाद https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html की वेबसाइट पर जाकर सरकार की ओर से सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं।






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