इस राज्य सरकार द्वारा रीपर खरीदने पर दिया जा रहा है 50 प्रतिशत तक अनुदान

By : Harshit Agarwal Published on : 26-Dec-2022
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यदि किसान सरकार द्वारा दिए जा रहे कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो  राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बतादें, कि सरकार कृषकों के लिए फिलहाल दूर दृष्टि रखते हुए कार्य कर रही है। आरंभ से ही यह बात बहुत जग जाहिर है, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहां पिछले कई सालों से कृषकों की हालत अत्यधिक दयनीय रही है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के निरंतर प्रयास की वजह से किसानों की स्थिति थोड़ी बहुत पहले की अपेक्षा में सुधरी है। 

साथ ही समस्त सरकारों का यह पूरा प्रयास रहता है कि देश के किसान आर्थिक रूप से अच्छे हो सकें। यही कारण है, कि किसानों में भी जो कम भूमि वाले किसान हैं, मतलब कि छोटे किसान हैं। ऐसे किसानों के लिए समस्त राज्य सरकारों ने बहुत सारे अहम निर्णय लिए हैं। इसी संबंध में बिहार सरकार द्वारा भी किसानों को ट्रैक्टर रीपर की खरीद करने पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान देने का फैसला लिया है। 

इस योजना के चलते लिया गया यह निर्णय 

बिहार सरकार द्वारा इस निर्णय को राज्य कृषि यंत्रिकरण योजना के चलते लिया है। रीपर पर सब्सिडी प्राप्त करने हेतु किसान ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। दरअसल इस योजना से फायदा उठाने के लिए आपको 31 दिसंबर 2022 से पूर्व आवेदन करना बहुत जरुरी है। 

किसानों को किस आधार पर कितना फायदा मिलेगा 

राज्य कृषि यंत्रिकरण योजना के चलते सामान्य वर्ग के कृषकों को रीपर की खरीद करने पर 50% प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा। अगर धनराशि की बात करें तो 25000 रुपए सम्मिलित हैं। साथ ही, ओबीसी, एससी एवं एसटी वर्ग हेतु भी बिहार सरकार ने ट्रैक्टर रीपर को खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला लिया है। दरअसल, इन वर्गों हेतु अधिकतम धनराशि 30000 रुपए निर्धारित की गई है। 

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आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है 

कृषि यंत्रिकरण योजना से  फायदा उठाने के लिए इच्छुक किसानों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर विजिट करना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आप बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS के जरिये से आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई किसान आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता है, और इस योजना से फायदा लेने के लिए स्वयं से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन किसानों को स्वयं के  समीप जनपद के कृषि विभाग कार्यालय पर पहुंच कर संपर्क करना होगा और वह वहां से भी आवेदन कर सकते हैं।

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