गौसंवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को मिलेगा 10 लाख रूपए तक का अनुदान

By : Tractorbird News Published on : 01-Jul-2024
गौसंवर्धन

भारत में किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन करके भी आय कमाते है। सरकार पशुपालक किसानों को लोन और सब्सिडी देती है ताकि वे पशुपालन से अधिक पैसा कमाएं। 

पशुपालन को ग्रामीण इलाकों में कमाई का सबसे बढ़िया साधन माना जाता है। इस कार्य के लिए सरकारी सब्सिडी मिलती है और बैंक से ऋण भी लिया जा सकता है। 

पशुपालक किसानों के लाभार्थ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी योजनाएं बनाई हैं। योजनाओं में से एक, आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना, पशुपालन क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को 10 लाख रुपये का लोन और ब्याज पर सब्सिडी देगा। 

यहाँ आप इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। 

आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना का लक्ष्य क्या है? 

  • किसान भाइयों ने पशुपालन के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए सरकार ने इस योजना का आरम्भ किया है इस योजना के तहत पशुपालकों और किसानों को अच्छा अनुदान मिलेगा। 
  • योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, वरिष्ठ नागरिक, शिक्षार्थी आदि को पशुपालन के लिए बैंक से लोन मिलेगा। 
  • इस योजना के तहत नियमित ऋण पर राज्य सरकार से भी सब्सिडी दी जाएगी। सभी वर्गों के लघु और सीमांत किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 
  • योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, पशुओं की दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।

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इस योजना के तहत किन को मिएगा लाभ? 

  • इसके तहत सभी वर्गों के हितग्राहियों को आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना से लाभ मिलेगा। 
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कम से कम पांच पशु होना चाहिए। 
  • आवेदक के पास एक एकड़ जमीन होना भी आवश्यक है। 
  • न्यूनतम कृषि भूमि को पशुसंख्या में वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा। मिल्क रूट का कार्यान्वयन योजना की पहली प्राथमिकता होगी।

गौसंवर्धन योजना के तहत कितना मिलेगा अनुदान ?

  • आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना के तहत, विभाग सात वर्ष तक इकाई लागत का 75% या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का 5% वार्षिक ब्याज देगा। 
  • हितग्राही को 5 प्रतिशत से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति करनी होगी। 
  • योजना में सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को कम से कम डेढ़ लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। 
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 33 प्रतिशत से अधिक नहीं मिलेगा, लेकिन अधिकतम 2 लाख रुपये मिलेंगे। 

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

आवेदन करने वालो के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है - 

आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, परिवार राशन कार्ड, जमीन से संबंधित कागजात, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, पासपोर्ट साइज आकार का फोटो, बैंक खाता विवरण हेतु पासबुक की कॉपी आदि। 

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें? 

अगर आप मध्यप्रदेश के निवासी हैं, तो आप आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना (Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana) में आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ ऑफलाइन आवेदन करना होगा। 

इसके लिए आपको पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग, पशुचिकित्सा अधिकारी, पशु औषधालय के प्रभारी या उपसंचालक पशु चिकित्सालय में जाना होगा। 

आपको आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का आवेदन फॉर्म यहां से डाउनलोड करना होगा। प्राप्त करने के बाद, आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरना होगा। 

इसके बाद, फॉर्म में आवश्यक सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा। इस प्रकार आपको आवेदन जमा हो जायेगा।

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