हरियाणा सरकार किसानों को सस्ती सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अब किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM Yojana) के तहत 75% तक की सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इस योजना का उद्देश्य न केवल किसानों की खेती लागत घटाना है, बल्कि उन्हें स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोत प्रदान करना भी है।
इसमें किसानों को 3 हॉर्सपावर (HP) से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे किसानों को बिजली के बिल से राहत मिलेगी और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
इस योजना के तहत उन किसानों को वरीयता दी जाएगी:
जिन किसानों ने 20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 और 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 के बीच आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
बाकी सभी किसानों को नए सिरे से आवेदन करना होगा और लाभार्थी अंश (beneficiary share) का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह भुगतान किए बिना किए गए आवेदन निरस्त माने जाएंगे।
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इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होंगी:
हरियाणा राज्य के किसान [सरल पोर्टल](https://saralharyana.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
1. पोर्टल पर लॉग इन करें।
2. सोलर पंप योजना चुनें।
3. पंप की क्षमता व प्रकार का चुनाव करें।
4. अपनी पसंद की कंपनी का चयन करें।
5. लाभार्थी अंश ऑनलाइन जमा करें और रसीद सुरक्षित रखें।
6. सर्वेक्षण के समय यह रसीद संबंधित कंपनी को दिखाना होगा।
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए किसान [नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा](https://hareda.gov.in) की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, या HAREDA कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ये कार्यालय प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं।