3 से 10 एचपी सोलर पंप पर किसानों को मिलेगा 75% सब्सिडी का लाभ , जानिए कैसे आवेदन करें ?

By : Tractorbird Published on : 10-May-2025
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हरियाणा सरकार किसानों को सस्ती सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अब किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM Yojana) के तहत 75% तक की सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 

इस योजना का उद्देश्य न केवल किसानों की खेती लागत घटाना है, बल्कि उन्हें स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोत प्रदान करना भी है। 

इसमें किसानों को 3 हॉर्सपावर (HP) से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे किसानों को बिजली के बिल से राहत मिलेगी और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

प्राथमिकता किन्हें मिलेगी?

इस योजना के तहत उन किसानों को वरीयता दी जाएगी:

  • जो अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन को छोड़कर सोलर पंप अपनाना चाहते हैं।
  •  जिन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए पहले से आवेदन कर रखा है लेकिन अब तक कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है।
  •  जिन्होंने वर्ष 2019 से 2023 के बीच 1 HP से 10 HP तक के बिजली चालित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था।
  • ध्यान देने योग्य बात है कि जिन किसानों ने पहले से बिजली आधारित पंप के लिए आवेदन किया हुआ है, उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए अपना बिजली कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें

जिन किसानों ने 20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 और 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 के बीच आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

बाकी सभी किसानों को नए सिरे से आवेदन करना होगा और लाभार्थी अंश (beneficiary share) का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह भुगतान किए बिना किए गए आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

ये भी पढ़ें: किसानों के लिए खुशखबरी सोलर पंप पर सरकार देगी 75% सब्सिडी, 21 अप्रैल से पहले करें आवेदन

पात्रता मापदंड

इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होंगी:

  • परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से सोलर पंप नहीं होना चाहिए।
  •  किसान के पास बिजली आधारित पंप भी नहीं होना चाहिए।
  •  भूमि की फर्द या जमाबंदी किसान के नाम पर होना आवश्यक है।
  •  ऐसे क्षेत्रों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां ड्रिप या स्प्रिंकलर प्रणाली लगाना अनिवार्य है।
  •  जिन इलाकों में भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे है और वहां धान की खेती हो रही है, वहां यह योजना लागू नहीं होगी।

जरूरी दस्तावेज़

  •  परिवार पहचान पत्र
  •  कृषि भूमि की फर्द या जमाबंदी
  •  निवास प्रमाण पत्र
  •  बैंक पासबुक की प्रति
  •  किसान अंश का बैंक ड्राफ्ट
  •  यदि पहले ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था तो उसकी आवेदन संख्या

आवेदन कैसे करें?

हरियाणा राज्य के किसान [सरल पोर्टल](https://saralharyana.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

1. पोर्टल पर लॉग इन करें।

2. सोलर पंप योजना चुनें।

3. पंप की क्षमता व प्रकार का चुनाव करें।

4. अपनी पसंद की कंपनी का चयन करें।

5. लाभार्थी अंश ऑनलाइन जमा करें और रसीद सुरक्षित रखें।

6. सर्वेक्षण के समय यह रसीद संबंधित कंपनी को दिखाना होगा।

अतिरिक्त जानकारी के लिए कहाँ जाएं?

योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए किसान [नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा](https://hareda.gov.in) की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 

इसके अतिरिक्त, जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, या HAREDA कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ये कार्यालय प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं।

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