हैप्पी सीडर और सुपर सीडर पर सब्सिडी पाने के लिए जल्द करें आवेदन

By : Tractorbird Published on : 22-Apr-2025
हैप्पी

आज के समय में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। 

इन उपकरणों की मदद से किसान फसलों की सीधी बुआई कर सकते हैं और साथ ही खेतों में बचे फसल अवशेषों का बेहतर प्रबंधन कर अधिक उपज भी प्राप्त कर सकते हैं। 

इनकी बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन यंत्रों पर आकर्षक अनुदान भी दिया जा रहा है। 

कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो 18 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुके हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य तय किया जाएगा और लॉटरी प्रणाली के जरिए चयन किया जाएगा।

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

  • राज्य सरकार द्वारा "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (SMAM) के तहत हैप्पी सीडर और सुपर सीडर पर अनुदान दिया जा रहा है। 
  • यह सब्सिडी किसान की श्रेणी (महिला/पुरुष, जाति वर्ग एवं जोत आकार) के अनुसार अलग-अलग होगी। अधिकतम 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। 
  • किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर की सहायता से यह पता कर सकते हैं कि उन्हें कितनी राशि की सहायता मिलेगी।

सब्सिडी पाने के लिए डिमांड ड्राफ्ट (DD) अनिवार्य

  • जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 4500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। 
  • यह ड्राफ्ट "जिले के सहायक कृषि यंत्री" के नाम से होना चाहिए और इसे स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। 
  • डीडी किसान के स्वयं के खाते से बनवाया जाना चाहिए। यदि डीडी में राशि कम होगी तो आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

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हैप्पी सीडर और सुपर सीडर पर सब्सिडी पाने के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के समय और चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे:

- आधार कार्ड

- मोबाइल नंबर

- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी

- डिमांड ड्राफ्ट

- खसरा/खतौनी या बी1 नकल

- ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाणपत्र

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया

जो किसान अनुदान पर हैप्पी सीडर या सुपर सीडर लेना चाहते हैं, उन्हें ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिन किसानों का पोर्टल पर पहले से पंजीकरण है, वे आधार OTP से लॉगिन कर सीधे आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान नए हैं, उन्हें MP ऑनलाइन या CSC सेंटर के माध्यम से बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण करवा कर पंजीकरण कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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