हैप्पी सीडर कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को मिलेगी सब्सिड़ी, जल्द करे आवेदन

By : Tractorbird News Published on : 11-Mar-2025
हैप्पी

मध्य प्रदेश में किसान अब मूंग, उड़द और अन्य फसलों की बुआई के लिए हैप्पी सीडर कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। 

इस यंत्र के इस्तेमाल से न केवल फसल बुआई की लागत कम होगी, बल्कि किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। 

किसानों को हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। 

इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश ने किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

हैप्पी सीडर कृषि यंत्र क्या है?

  • यह आधुनिक कृषि यंत्र खेत की बिना जुताई के सीधे बुआई करने में सक्षम है। इस यंत्र में रोटर फसल अवशेषों को मिट्टी में दबाने का कार्य करता है, जबकि जीरो टिल ड्रिल बुआई करती है। 
  • इसमें खाद और बीज के लिए अलग-अलग टैंक होते हैं। यंत्र के अगले हिस्से में एक कटर लगा होता है, जो फसल अवशेष को काटकर मिट्टी में दबा देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और नमी बरकरार रहने से बीज का अंकुरण बेहतर होता है। 
  • यह यंत्र 45 हॉर्स पॉवर या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर के साथ संचालित होता है और एक दिन में लगभग 6 से 8 एकड़ क्षेत्र में बुआई कर सकता है।

हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस यंत्र पर अधिकतम 50% तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। 
  • किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का निर्धारण उनके वर्ग (महिला, पुरुष, जाति श्रेणी) और जोत के आधार पर किया जाएगा।
  • किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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आवेदन प्रक्रिया

  • किसानों को आवेदन के लिए 4500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) "जिले के सहायक कृषि यंत्री" के नाम से बनवाकर पोर्टल पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। 
  • यह डीडी किसानों को स्वयं के खाते से बनवाना होगा। यदि डिमांड ड्राफ्ट में राशि कम पाई गई तो आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की प्रति, डिमांड ड्राफ्ट, खसरा/खतौनी और ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड शामिल है। 
  • किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। 
  • नए किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। 
  • अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें?

  • इच्छुक किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 
  • नए किसान एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। 
  • अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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