भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या कीटों के प्रकोप से किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ जाता है। किसानों को ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों से सुरक्षा देने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पूरे देश में लागू की गई।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करना है, जिसके लिए किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है।
शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिस पर कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है—even अगर सरकार को कुल प्रीमियम का 90% तक भरना पड़े।
इस योजना को पूरे देश में भारतीय कृषि बीमा कंपनी (AIC) द्वारा संचालित किया जाता है। “एक राष्ट्र – एक योजना” की अवधारणा पर आधारित PMFBY में सभी पुरानी योजनाओं की कमियों को दूर कर उनकी उपयोगी विशेषताओं को जोड़ा गया है।
प्राकृतिक आपदा, कीट या रोगों से फसल को हुए नुकसान पर किसानों को बीमा सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना।
खेती में निरंतरता बनाए रखना, जिससे किसानों की आय स्थिर रह सके।
किसानों को नई और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।
कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
PMFBY के तहत लाभ निम्न आधारों पर मिलता है:
1. अनिवार्य कवरेज
वे किसान जो बैंकों से मौसमी खेती हेतु ऋण लेकर अधिसूचित फसलों की खेती करते हैं, इस योजना में स्वतः शामिल होते हैं।
2. स्वैच्छिक कवरेज
गैर-ऋणी किसानों के लिए यह योजना पूरी तरह वैकल्पिक है।
3. विशेष ध्यान
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को उच्च कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं।
1. बुआई/रोपाई न हो पाना
कम वर्षा या मौसम बिगड़ने से यदि बुआई/रोपाई नहीं हो पाती तो बीमा कवर मिलता है।
2. खड़ी फसल का नुकसान (बुआई से कटाई तक)
सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीट, रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना आदि से होने वाला नुकसान शामिल है।
3. कटाई के बाद नुकसान (2 सप्ताह तक)
कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर चक्रवात, भारी वर्षा या अनियमित मौसम से फसल खराब होने पर भी कवरेज मिलता है।
4. स्थानीय आपदाएं
मूसलाधार बारिश, बाढ़, भूस्खलन आदि की वजह से खेत-स्तर पर हुए नुकसान को भी कवर किया जाता है।
किसान इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट: pmfby.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
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