किसानों को कृषि उपकरण पर मिलेगी बंपर सब्सिडी

By : Tractorbird News Published on : 24-Jan-2025
किसानों

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी पहल करते हुए खेती में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। 

इस योजना का उद्देश्य कृषि में आधुनिक यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देकर उत्पादन क्षमता में सुधार करना है। 

इस लेख में आप इस योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे।

आवेदन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2025 

उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार तोमर के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है।

- आवेदन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2025 रात 12:00 बजे तक है।

- इसके तहत ड्रोन, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर, फार्म मशीनरी बैंक (एफपीओ) और अन्य यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

योजना से जुड़ी प्रमुख बातें

1. किसानों को लाभ:

  - पति-पत्नी में से कोई एक, एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक यंत्र खरीद सकता है।

 - फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अधिकतम 50% सब्सिडी दी जाएगी।

2. चयन प्रक्रिया:

 - यदि आवेदन अधिक आते हैं, तो चयन ई-लॉटरी के माध्यम से होगा।

3. विशेष वर्ग के लिए लाभ:

  - अनुदान संख्या 11: सभी जातियों और श्रेणियों के किसान और एफपीओ पात्र है।

  - अनुदान संख्या 83: अनुसूचित जाति के किसान और किसान समूह पात्र है।

  - अनुदान संख्या 81: अनुसूचित जनजाति के किसान और एफपीओ पात्र हैं।

ये भी पढ़ें: खेती के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रमुख मशीन और उपकरण

आवेदन करने का तरीका

- किसान विभागीय पोर्टल [https://agridarshan.up.gov.in](https://agridarshan.up.gov.in) पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।

- फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम) के तहत बेलिंग मशीन, हे-रेक, रीपर कम बाइंडर और सुपर सीडर के लिए आवेदन जनपदवार ऑनलाइन किया जाएगा।

- आवेदन प्रक्रिया के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करना अनिवार्य है।

- यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा हो, तो किसान परिवार के किसी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, या पुत्रवधू) का मोबाइल नंबर उपयोग कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क और प्रक्रिया

 - जमानत राशि:

 - एक लाख रुपये से अधिक सब्सिडी वाले यंत्रों के लिए 5000 रुपये जमानत राशि होगी।

 - यदि किसान चयनित नहीं होते हैं, तो यह राशि बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।

- चयनित किसानों को यंत्र खरीदने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा।

- यंत्र की रसीद, फोटो, सीरियल नंबर और अन्य दस्तावेज पोर्टल [upyantratracking.in] पर अपलोड करने होंगे।

- केवल विभाग में सूचीबद्ध निर्माताओं से खरीदे गए यंत्रों पर ही सब्सिडी दी जाएगी।

-योजना से जुड़ी अधिक जानकारी आधिकारिक पोर्टल(https://agridarshan.up.gov.in) पर उपलब्ध है।

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