किसानों के लिए खुशखबरी कृषि यंत्रीकरण योजना में मिलेगी बंपर सब्सिड़ी, जल्द करे आवेदन

By : Tractorbird News Published on : 12-Oct-2024
किसानों

सरकार समय-समय पर किसानों के लिए नई योजनाएँ लाती है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। 

इसी दिशा में UP सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना शुरू की है, जिसके तहत कृषि यंत्र, रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब, ड्रोन प्लांट और छोटे गोदाम पर अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। यहां हम आपको इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे।

कृषि यंत्रीकरण योजना से जुड़ी मत्वपूर्ण जानकारी 

  • कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत एक किसान परिवार को एक वित्तीय वर्ष में केवल दो कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर को छोड़कर अन्य किसी यंत्र पर अनुदान की अनुमति नहीं होगी। 
  • इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की कीमत पर 50% अनुदान, कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40% और फार्म मशीन बैंक पर 80% तक सब्सिडी दी जा सकती है। 
  • ₹10,001 से ₹1,00,000 तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों की बुकिंग राशि ₹2,500 होगी, और ₹1,00,000 से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए बुकिंग राशि ₹5,000 होगी।
  • ई-लॉटरी प्रणाली में लक्ष्यों के अनुसार चुने गए लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त, लक्ष्य का 70% तक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। 
  • बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तारीख से लाभार्थियों का चयन 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, और कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, और फार्म मशीनरी बैंक के लिए यह समय सीमा 45 दिन होगी। 
  • कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब, और फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थियों को तय दर पर किसानों को यंत्र उपलब्ध कराने के लिए एक बांड भरना होगा। 
  • कृषक, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) और कृषि विभाग से संबंधित हो, तथा एफपीओ, इस योजना के लाभार्थी होंगे। 
  • किसानों को upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत निर्माताओं की इन्वेंट्री में से यंत्र खरीदने की स्वतंत्रता होगी। 
  • थ्रेसिंग फ्लोर के लिए किसान समूह और छोटे गोदामों के लिए व्यक्तिगत किसान लाभार्थी होंगे। 
  • निर्धारित समय में मानक यंत्र खरीद कर पोर्टल पर बिल अपलोड न करने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा, और प्रतीक्षा सूची से अगला आवेदक चुना जाएगा। 
  • कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब, और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए एफपीओ का कम से कम एक वर्ष पहले कंपनी या सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है, और एफपीओ शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण और सक्रिय होना चाहिए, जिसमें कम से कम 100 अंशधारक हों। 
  • फर्मों को अनुदान का भुगतान तभी किया जाएगा जब लाभार्थी अपने खाते से यंत्र की कुल कीमत का कम से कम 60% भुगतान करेगा। 
  • जिन किसानों को चेक बुक जारी नहीं की जा सकती, वे अपने परिवार के सदस्य के खाते से यंत्र की कीमत का कम से कम 50% भुगतान कर सकते हैं। 
  • यदि लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करेगी।

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योजना में आवेदन करने के लिए निर्देश 

  • आप कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के तहत 9 अक्टूबर 2024 की अपराह्न 3:00 बजे से 23 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 
  • यंत्र खरीदने या अनुदान करने के लिए आपको www.agriculture.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। 
  • कृषि यंत्रों की बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा। 
  • यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, तो लाभार्थी को नए मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने और प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलेगा। 
  • आवेदन केवल आवेदक या उनके परिवार (जैसे पति, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर से ही किया जा सकेगा।
  • सत्यापन के दौरान इस जानकारी की पुष्टि की जाएगी। ₹10,000 तक के अनुदान वाले सभी कृषि यंत्रों और कृषि रक्षा उपकरणों के लिए, आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकेगा। 
  • बुकिंग की तारीख से 10 दिनों के भीतर कृषि यंत्र का बिल पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। 
  • यदि निर्धारित समय में बिल अपलोड नहीं किया गया, तो बुकिंग स्वतः रद्द हो जाएगी, और उस रद्द बुकिंग के अनुसार पोर्टल पर बचा हुआ लक्ष्य प्रदर्शित किया जाएगा।


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