किसानों को सरकार देगी फसल सुखाने वाली ड्रायर मशीन पर 12 लाख रुपये की सब्सिडी

By : Tractorbird News Published on : 29-Aug-2024
किसानों

सरकार ने किसानों को सस्ता कृषि उपकरण देने के लिए कृषि उपकरण अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। 

इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी का लाभ मिलता है। किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, रीपर, थ्रेसर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर और अन्य कृषि उपकरण कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मिलते हैं। 

इस संबंध में राज्य सरकार ने ड्रायर मशीन (फसल सुखाने वाली मशीन) पर 12 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। 

माना जाता है कि ड्रायर मशीन 15 लाख रुपये की है। यही कारण है कि राज्य के किसानों को यह मशीन केवल 3 लाख रुपये में मिल सकती है।

मशीन की मदद से कम कर सकते है फसलों में नमी 

  • अनाज की कटाई के दौरान इसकी नमी 17 से 40 प्रतिशत तक हो सकती है। जबकि फसल बेचने के लिए नमी की दर 13–14 प्रतिशत है। ज्यादा नमी वाली फसल नहीं खरीदी जाती क्योंकि इसमें फंगस लग सकता है। 
  • ऐसे में ड्रायर का उपयोग अनाज में आवश्यक नमी की मात्रा को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। 
  • यूपी सरकार राज्य के किसानों को मक्का की खेती करने का प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में यहां के किसानों को ड्रायर मशीन पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे मक्का में सुरक्षित नमी स्तर बनाए रखा जा सके।

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पॉपकार्न वाली मशीन पर भी मिलेगी सब्सिड़ी

  • किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पॉपकार्न मशीन पर भी सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। 
  • किसानों को इसके तहत 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। याद रखें कि उत्तर प्रदेश में मक्के की बुवाई से लेकर प्रक्रिया से जुड़े अन्य उपकरणों पर भी इसी तरह का अनुदान दिया जाता है। 
  • प्रदेश सरकार भी प्रगतिशील किसानों को उत्पादन की बेहतर तकनीक को समझने के लिए भारतीय अनुसंधान संस्थानों में प्रशिक्षण देती है।

योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता 

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ केवल राज्य के किसानों को मिलेगा; कोई दूसरा राज्य का किसान इसका लाभ नहीं उठा सकेगा। योजना की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

  • कृषक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • पिछड़े वर्ग के किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने वाले कृषक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

यूपी में कृषि यंत्रीकरण योजना, कृषि यंत्र अनुदान योजना की तरह, राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ मिलता है। 

कृषि यंत्रीकरण योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • किसान का पैन कार्ड
  • किसान की आय का प्रमाणपत्र
  • आवेदक कृषक के निवास प्रमाणपत्र
  • किसानों की जाति का प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता जो आधार से जुड़ा है
  • आवेदक की दो पासपोर्ट साइज की तस्वीर
  • आवेदक की मोबाइल संख्या
  • आवेदक का ईमेल आईडी तथा अन्य विवरण

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें ? 

यदि आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, तो आप कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत पॉपकार्न मशीन और ड्रायर मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

आप किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप भी अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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