प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : 25 अगस्त तक बढ़ाई गयी खरीफ फसलों के बीमा कराने की तारीख

By : Tractorbird News Published on : 21-Aug-2024
प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए है, जैसे आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़, चक्रवात, सूखा, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि। 

इस कार्यक्रम के तहत किसानों की खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। 25 अगस्त 2024 तक किसान अपनी खरीफ फसलों को बीमा करा सकेंगे।

पहले खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन इसे 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। 

बाद में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2024) का लाभ उठाने के लिए इसकी अंतिम तिथि को 25 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। 

योजना ऋणी, अऋणी और डिफाल्टर किसानों को अपनी फसलों का बीमा करा सकती है।

ऋणी और अऋणी किसान कैसे कर सकते है आवेदन ?

  • ऋणी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए अपना आवेदन भरकर संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला सहकारी बैंक या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में जमा कर सकते हैं. 
  • इसमें आधार कार्ड, बही की फोटोकॉपी, बचत बैंक खाते की फोटोकॉपी और खरीफ फसलों के लिए निर्धारित बीमित राशि का 2 प्रतिशत शामिल है।
  • जिन किसानों ने बैंक से ऋण नहीं लिया है, वे अऋणी किसान कहलाते हैं। वे अपनी फसलों को किसान बैंक, एमपी ऑनलाइन, सीएससी, जनसेवा केंद्र और प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों से बीमा करा सकते हैं। 
  • ऋणी किसानों को बीमा कराने के लिए आवश्यक सामग्री निम्नलिखित हैं: मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की एक कॉपी जिसमें किसान का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड स्पष्ट होना चाहिए; खसरा बी-1 की एक कॉपी; और खसरा में बोई गई फसल का प्रमाणिक बुवाई प्रमाण-पत्र। 
  • वहीं किरायेदार किसान को किरायानामा का शपथ पत्र देना होगा। किसान सीएससी, बैंक या प्राथमिक सहकारी ऋण समिति के निकटतम केंद्र से बीमा करा सकते हैं।

72 घंटे के भीतर फसल ख़राब होने की देनी होगी जानकारी

कृषि विभाग से कहा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत अपनी फसलों को बीमा कराने वाले किसानों को 72 घंटे के भीतर फोन करें और नुकसान की तिथि और वास्तविक आपदा की स्थिति भी बताएं। 

नुकसान की तिथि फसल की बुवाई की तिथि से निर्धारित करने पर दावा राशि मान्य नहीं होगी। 

किसानों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए जब वे कॉल कर रहे हैं। किसान अपने क्षेत्र के स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिक जानकारी ले सकते हैं।

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