ट्रैक्टर माउंटेड लोडर पर मिल रही 50% सब्सिडी – आवेदन की आखिरी तारीख न चूकें

By : Tractorbird Published on : 17-Aug-2025
ट्रैक्टर

किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है — हरियाणा सरकार अब ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (Tractor Mounted Loader) खरीदने पर 50% तक का अनुदान दे रही है। 

यह पहल खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों की उत्पादकता में इजाफा करने के उद्देश्य से की गई है। यदि आप भी ट्रैक्टर माउंटेड लोडर को सब्सिडी दर पर लेना चाहते हैं, तो इस योजना की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जानना आपके लिए जरूरी है।

योजना का आधार

राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए आरकेवीवाई (RKVY) योजना के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की घोषणा की है। इसमें ट्रैक्टर माउंटेड लोडर भी शामिल है, जिसे ट्रैक्टर के बिना खरीदा जा सकता है।

किन कृषि यंत्रों पर मिल रहा लाभ?

इस योजना में ट्रैक्टर माउंटेड लोडर के साथ-साथ स्ट्रॉ बेलर, हे-रेक, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS), हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, जीरो टिल सीड ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर ड्रॉन् टैडर मशीन, क्रॉप रीपर आदि मशीनरी भी शामिल है।

ये भी पढ़ें: किसानों को मिलेगी कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी – 20 अगस्त तक करें आवेदन

अनुदान की राशि और शर्तें

  • चयनित किसानों को खरीदी गई मशीन की कीमत का 50% तक अनुदान मिलेगा।
  • जिस यंत्र पर आवेदन किया जा रहा है, उस पर किसान ने पिछले 3 वर्षों में किसी भी योजना के तहत सब्सिडी नहीं ली हो।
  • एक किसान अधिकतम 4 अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन अनुदान केवल एक मशीन पर मिलेगा।
  • किसान का रबी 2025 और खरीफ 2024 के लिए “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है।

आवेदन प्रक्रिया

  • यह योजना केवल हरियाणा के किसानों के लिए लागू है।
  • आवेदन agriharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा।
  • आवेदन की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2025 है।
  • आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वैध ट्रैक्टर आरसी, और स्वयं घोषणा पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

लाभार्थी चयन

प्रत्येक परिवार पहचान पत्र से केवल एक सदस्य आवेदन कर सकता है।

यदि आवेदन संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो जाती है, तो लाभार्थी चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।

विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिला कृषि अधिकारी या कृषि विभाग की वेबसाइट से संपर्क करें।

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