कृषि यंत्र सब्सिडी 2023-24: सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीद सकते है किसान

By : Tractorbird News Published on : 16-Jun-2023
कृषि

जैसे की हम जानते है हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी खेती करके जीवन यापन करती है। खेती करने के लिए किसानों को ट्रैक्टर के साथ-साथ कृषि यंत्रो की भी आवश्यकता होती है। हमारे देश में अधिकतर किसान लघु व सीमांत किसान है इसलिए किसानों की खेती को आसान बनाने के लिए सरकार समय-समय पर नई योजनाएँ चलाती रहती है। 

अब सरकार की ओर से कृषि यंत्रों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि लघु व सीमांत किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच हो सके और वे खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकें। 

खेती में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से किसानों को कार्य करने में आसानी होगी जिससे खेती की उपज में इजाफा होगा। समय पर कार्य होने से समय और श्रम दोनों की बचत भी होगी। किसानों को सब्सिडी का लाभ अलग-अलग राज्यों में स्थानीय नियमों के अनुसार मिलता है। राजस्थान सरकार भी किसानों को कृषि यंत्रो की खिरीदी पर सब्सिडी देती है। 

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इस संबंध में राजस्थान सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिसे जानना किसानों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब नए दिशा-निर्देश का पालन करने वाले किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। ट्रैक्टरबर्ड के हमारे इस लेख में आज हम आपको इस योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले है ताकि आप बिना रुकावट के इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। 

योजना के नए दिशा-निर्देश

राजस्थान सरकार की ओर से बजट 2023 -24 में नई कृषि तकनीकी मिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को नए कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिड़ी दी जानी है। राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगी। 

कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए है इन दिशा-निर्देश का पालन करने वाले किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। राज्य सरकार कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को ले कर आई है।

योजना के तहत कृषि यंत्रो की खरीदी पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

राजस्थान सरकार के द्वारा लागु किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषि यंत्र खरीदने पर निर्धारित सीमा तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीदी करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, लघु किसान, सीमांत किसान और महिला किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर उसकी लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। 

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वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में किसानों की स्वीकृत सब्सिडी राशि का भुगतान आवेदक के जन आधार से जुड़े खाते में किया जाएगा। इसलिए जिन किसानों का खाता जन आधार से लिंक नहीं है पहले वो अपने खाते को जन आधार से लिक करा ले।

योजना के लिए पात्रता के नियम क्या होंगे?

  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास खुद के नाम भूमि होनी चाहिए, यदि अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम है तो वो आवेदक इस योजना के लिए आवेदन करने का पात्र है। 
  • इस योजना में ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्‍त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्‍ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये। यदि ट्रैक्टर का रजिस्‍ट्रेशन परिवार के दूसरे सदस्य के नाम पर है तो रजिस्‍ट्रेशन धारक का शपथ पत्र देना जरूरी होगा। 
  • एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान का लाभ दिया जाएगा। 
  • एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
  • राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेषन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
  • किसान के स्वयं के नाम भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में अथवा नामांतरण के अभाव में किसान द्वारा स्वयं के पक्ष में भू-स्वामित्व का नोशनल शेयर धारक का प्रमाण-पत्र राजस्व विभाग से प्राप्त करके आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें अनुदान का लाभ मिल सकेगा।

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आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

  • आवेदक का किसान होने का प्रमाण पत्र। 
  • किसान का जन आधार कार्ड।
  • आवेदक किसान के खेत की नवीनतम जमाबंदी की नकल।
  • ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए ट्रैक्टर की आरसी की कॉपी।
  • किसान का स्थाई पता।
  • किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
  • किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी।

आवेदन प्रक्रिया

  • इस योजना के लिए कृषक स्वयं भी आवदेन कर सकते है या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकता है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक के आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन की रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ किसान को आधार में पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस भी प्राप्त होगा।
  • आवेदक की ऑनलाइन जांच के समय आवेदन में कोई कमी पाए जाने पर आवेदक को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर इसका एसएमएस भेजा जाएगा।
  • आवेदक किसान 15 दिन के अंदर राज किसान साथी पोर्टल पर कमी की पूर्ति कर सकेंगे। अगर 15 दिन के अंदर पूर्ति नहीं की गयी तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
  • आवेदनकर्ता किसान आवदेन के बाद राज किसान सुविधा मोबाइल एप पर या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। 

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योजना के अंतर्गत किस आधार पर किया जाएगा किसानों का चयन?

कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए वहीं किसान पात्र होंगे जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान आवेदित कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं लिया हो।  

इस योजना के अंतर्गत पहले आवेदन करने वालो को प्रिथमिकता दी जाएगी। 

कितने प्रकार के यंत्रो पर मिलेगी किसानों को सब्सिड़ी?

राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रो पर सब्सिड़ी दी जाती है। इन यंत्रो में सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप  थ्रेसर,  रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ट्रैक्टर ऑपरेटेड  रिपर, चिजल प्लाऊ आदि यंत्र शामिल है। 

अनुदान का भुगतान

  • कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा।
  • अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन ही होगा।

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