जैसे की हम जानते है हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी खेती करके जीवन यापन करती है। खेती करने के लिए किसानों को ट्रैक्टर के साथ-साथ कृषि यंत्रो की भी आवश्यकता होती है। हमारे देश में अधिकतर किसान लघु व सीमांत किसान है इसलिए किसानों की खेती को आसान बनाने के लिए सरकार समय-समय पर नई योजनाएँ चलाती रहती है।
अब सरकार की ओर से कृषि यंत्रों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि लघु व सीमांत किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच हो सके और वे खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकें।
खेती में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से किसानों को कार्य करने में आसानी होगी जिससे खेती की उपज में इजाफा होगा। समय पर कार्य होने से समय और श्रम दोनों की बचत भी होगी। किसानों को सब्सिडी का लाभ अलग-अलग राज्यों में स्थानीय नियमों के अनुसार मिलता है। राजस्थान सरकार भी किसानों को कृषि यंत्रो की खिरीदी पर सब्सिडी देती है।
ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा एलान - बढ़ाया किसान सम्मान निधि का पैसा, अब मिलेंगे अधिक रूपए
इस संबंध में राजस्थान सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिसे जानना किसानों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब नए दिशा-निर्देश का पालन करने वाले किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। ट्रैक्टरबर्ड के हमारे इस लेख में आज हम आपको इस योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले है ताकि आप बिना रुकावट के इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
राजस्थान सरकार की ओर से बजट 2023 -24 में नई कृषि तकनीकी मिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को नए कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिड़ी दी जानी है। राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगी।
कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए है इन दिशा-निर्देश का पालन करने वाले किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। राज्य सरकार कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को ले कर आई है।
राजस्थान सरकार के द्वारा लागु किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषि यंत्र खरीदने पर निर्धारित सीमा तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीदी करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, लघु किसान, सीमांत किसान और महिला किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर उसकी लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें: पशु मित्र योजना 2023 - योजना के अंतर्गत 5000 युवकों को मिलेगा रोजगार
वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में किसानों की स्वीकृत सब्सिडी राशि का भुगतान आवेदक के जन आधार से जुड़े खाते में किया जाएगा। इसलिए जिन किसानों का खाता जन आधार से लिंक नहीं है पहले वो अपने खाते को जन आधार से लिक करा ले।
ये भी पढ़ें: दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी, देश के हर ब्लॉक में बनेगा गोदाम
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
ये भी पढ़ें: अब किसान पा सकते हैं मोबाइल एप से सूचना
कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए वहीं किसान पात्र होंगे जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान आवेदित कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं लिया हो।
इस योजना के अंतर्गत पहले आवेदन करने वालो को प्रिथमिकता दी जाएगी।
राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रो पर सब्सिड़ी दी जाती है। इन यंत्रो में सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ आदि यंत्र शामिल है।