किसानों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। ये खबर उन किसानों के लिए खास है जो ट्रैक्टर पर सब्सिडी का इंतजार कर रहे है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनकी खेती की आय को बढ़ने के लिए सरकार ने अधिक HP ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
ट्रैक्टर की कीमत पर किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने कानून बनाए हैं। साथ ही, इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर सहित दो कृषि मशीन खरीदना अनिवार्य है।
एक किसान को दस लाख रुपये का पैकेज दिया गया है। इस लेख में हम आपको ट्रैक्टर पर सब्सिडी से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है इसी कड़ी में कार्य करते हुए सरकार ने किसानों के लिए नयी योजना का आरम्भ किया है।
इस योजना में किसानों को ट्रैक्टर लेने पर बम्पर सब्सिड़ी प्राप्त होगी। इस योजना में सरकार ने 1100 से ज्यादा किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर देना का एलान किया है यानि की इस योजना के माध्यम से किसानों को 50 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी।
झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के पहले चरण में करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इस योजना के लिए सरकार ने किसानों के लिए झारखंड के कृषि विभाग ने राज्यादेश जारी कर दिया है। कृषि विभाग किसानों को दो साल में 1100 से ज्यादा ट्रैक्टरों का वितरण करेगी।
इस योजना के माध्यम से किसानों को आधी कीमत यानि की ५० % सब्सिड़ी पर सरकार के द्वारा सब्सिड़ी प्रदान की जाएगी।
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मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना 2024 के तहत झारखंड के किसानों को सब्सिड़ी पर ट्रैक्टर वितरण किए जाएंगे। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर देवघर व दुमका जिले के किसानों को मिलेंगे।
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इन दोनों जिलों में 120-120 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा है। सबसे कम ट्रैक्टर रामगढ़ जिले के किसानों को मिलेंगे।
किसानों के लिए रांची 70, खूंटी 30, लोहरदगा 30, गुमला 40, सिमडेगा 30, पूर्वी सिंह भूम 40, सरायकेला-खरसावां 30, पूर्वी सिंह भूम 75, लातेहार 30, दुमका 120, साहिबगंज 75, पाकुड़ 30, जामताड़ा 30, गोड्डा 35, पलामू 55, देवघर 120, गढ़वा 20, हजारीबाग 70, रामगढ़ 20, कोडरमा 21, चतरा 45, गिरिडीह 52, बोकारो 22, धनबाद 22 जिलों में ट्रैक्टर मुहैया कराए जाएंगे।
इस योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए कुछ नियम बनाए है, इन नियम के मुताबिक योजना के तहत सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान व किसान उत्पादक समूह तीन साल तक ट्रैक्टर व संबंधित उपकरणों का विक्रय व स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे।
इस योजना के तहत राज्य में आवेदन जल्द ही शुरू किए जाएंगे। किसान इस योजना से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए जिले के कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
योजना में आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है :
इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको समय से आवेदन करना होगा। अगर आप इसी प्रकार की योजनाओं और ट्रैक्टरों से जुड़ी जानकारी जानना चाहते है तो आप ट्रैक्टरबर्ड पर विजिट कर सकते है।