समर्थन मूल्य पर धान और मक्का बेचने के लिए किसान 31 अक्टूबर तक करा सकते है पंजीकरण

By : Tractorbird News Published on : 18-Oct-2024
समर्थन

सरकार विभिन्न फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य मिल सके। 

इसके लिए राज्य सरकारों ने किसानों को पंजीकृत कराया जाता है. पंजीकृत किसानों से ही फसल खरीदी जाती है। 

इस कड़ी में, छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदने के लिए किसानों को एक जुलाई से पंजीकृत किया है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। 

सभी किसान अपने क्षेत्र के सहकारी समिति प्रबंधक या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके नया पंजीयन करा सकते हैं।

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, किसानों को वर्ष 2024-25 में नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन और कैरी फारवर्ड करने के लिए 1 जुलाई 2024 से पंजीयन किया गया है। 

किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या समिति प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं ताकि कृषक उन्नति योजना का लाभ धान विक्रय करने वाले किसानों को मिल सके 

वे फसल, रकबा संशोधन, कैरी फारवर्ड और नवीन पंजीयन के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।

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पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण 

  • कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया है, ताकि पंजीयन की प्रक्रिया सरल हो सके। 
  • इस पोर्टल पर नए पंजीयन और पंजीकृत फसल व रकबे में संशोधन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक सहकारी समिति के माध्यम से पूरी की जाएगी। 
  • इस पोर्टल में धान और मक्का की उपार्जन योजना को भी शामिल किया गया है। धान और मक्का की बिक्री को समर्थन मूल्य पर करने के लिए किसान को इस पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 
  • जो किसान खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत हैं, उन्हें आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए भी पंजीकृत माना जाएगा। 
  • पिछले साल के पंजीकृत किसानों की भूमि और फसल का विवरण राजस्व विभाग द्वारा अद्यतन किया जाएगा। यह सारा काम एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से होगा।

बिक्री के समय किसान का उपस्थित होना अनिवार्य होगा 

  • धान की बिक्री के समय किसान या उनके नामांकित प्रतिनिधि को स्वयं धान खरीदी केंद्र पर उपस्थित होना होगा। 
  • आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के तहत, किसान या उनके नामिनी बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग करके समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री कर सकते हैं। 
  • पंजीकरण के समय किसान और उनके नॉमिनी का आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा।
  • नॉमिनी के रूप में किसान के परिवार के सदस्य जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, बेटे-बेटी, दामाद-पुत्रवधू, सगे भाई-बहन या अन्य करीबी रिश्तेदारों को मान्यता दी जाएगी। 
  • यदि किसान पिछले वर्ष के नामांकित नॉमिनी में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो सहकारी समिति के स्तर पर यह बदलाव किया जा सकेगा। 
  • नए पंजीकरण कराने वाले किसानों से नामिनी की जानकारी एकत्र की जाएगी।

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