किसानों के लिए एक जरूरी सूचना – अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद और अन्य सभी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री (किसान आईडी या फार्मर आईडी) अनिवार्य कर दी गई है। यानी बिना किसान रजिस्ट्रेशन के अब किसी भी सरकारी कृषि योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ कृषि विभाग ने राज्य के सभी किसानों से अपील की है कि वे 31 अक्टूबर 2025 तक एग्री स्टैक पोर्टल (AgriStack Portal) पर जाकर स्वयं अपना पंजीयन कराएं। विभाग ने यह भी बताया है कि अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी सरल और सुविधाजनक बना दी गई है, ताकि किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही घर बैठे अपना पंजीकरण कर सकें।
एग्री स्टैक पोर्टल केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों की एकीकृत डिजिटल पहचान (Farmer ID) बनाना है। इससे किसान की भूमि, फसल, बैंक, और योजना से जुड़ी सारी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। इस पहचान से किसान को भविष्य में योजनाओं का लाभ स्वतः और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा।
किसान अपना पंजीयन दो माध्यमों से कर सकते हैं:
1. एग्री स्टैक पोर्टल: cgfr.agristack.gov.in
2. फार्मर रजिस्ट्री सीजी मोबाइल एप के जरिए
पंजीयन प्रक्रिया इस प्रकार है –
1. पोर्टल या एप खोलें और ‘Create New User’ (नया उपयोगकर्ता बनाएँ) विकल्प पर क्लिक करें।
2. अपना आधार नंबर भरें और ओटीपी (OTP) के माध्यम से सत्यापन करें।
3. इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर वेरीफाई करें और पासवर्ड बनाएं।
4. लॉगिन करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, बैंक विवरण) और भूमि संबंधी विवरण (खसरा, बी-1 आदि) भरें।
5. ‘Fetch Land Detail’ पर क्लिक करें और अपने खसरा नंबर के अनुसार भूमि की जानकारी प्राप्त कर सत्यापित करें।
6. सारी जानकारी सही होने पर ई-साइन (e-Sign OTP) के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें।
पंजीकरण पूरा होते ही किसान को रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जिसे भविष्य में योजनाओं के आवेदन में प्रयोग किया जा सकेगा।
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यदि किसान द्वारा दर्ज की गई जानकारी 80% या उससे अधिक सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है, तो पंजीयन स्वचालित रूप से 48 घंटे के भीतर स्वीकृत हो जाएगा।
अन्य मामलों में स्थानीय राजस्व अधिकारी (पटवारी या तहसीलदार) द्वारा सत्यापन के बाद रजिस्ट्रेशन स्वीकृत किया जाएगा।
किसानों की सुविधा के लिए कृषि विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1033 जारी किया है। किसी भी समस्या, तकनीकी कठिनाई या जानकारी में त्रुटि की स्थिति में किसान इस टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, किसान अपने क्षेत्र के पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी या ग्राम कृषि सहायक केंद्र से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं।
एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीयन से किसान को कई फायदे होंगे –
सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे किसान के बैंक खाते में मिलेगा।
फसल बीमा, सब्सिडी, बीज वितरण और एमएसपी खरीद से संबंधित प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
किसान की भूमि और फसल संबंधी जानकारी स्वतः अपडेट रहेगी।
भविष्य में ऋण, अनुदान या किसी नई योजना में आवेदन करना आसान होगा।
कृषि विभाग की यह पहल किसानों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। इसलिए, हर किसान को सलाह दी जाती है कि 31 अक्टूबर 2025 से पहले एग्री स्टैक पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से अपना पंजीयन अवश्य पूर्ण करें, ताकि किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रह जाएं।