कृषि यंत्रो पर मिलेगी सब्सिड़ी किसान 11 मार्च 2025 तक कर सकते है आवेदन
By : Tractorbird News Published on : 05-Mar-2025
आजकल के समय में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इन यंत्रों की मदद से किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं और कृषि मजदूरों पर निर्भरता भी घटती है।
इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी अनुदान प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए जिलेवार लक्ष्य तय किए हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- मध्य प्रदेश सरकार के कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा किसानों से ट्रैक्टर चलित और शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
- इच्छुक किसान 27 फरवरी से 11 मार्च 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इसके बाद, 12 मार्च 2025 को लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा और चयनित किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के पात्र होंगे।
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किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान ?
- मध्य प्रदेश सरकार के कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर चलित और शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
- इन यंत्रों में बैकहो/बैकहो लोडर, सब साइलर, स्टोन पीकर, रेज्ड बेड प्लांटर, पॉवर स्प्रेयर/बूम स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, पल्वेराइजर जैसे उपकरण शामिल हैं।
किसान को मिलने वाली सब्सिडी
- कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल सकती है, जो उनकी जाति, जोत श्रेणी और लिंग के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
- किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर अपने इच्छित यंत्र की लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों को होगी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) की आवश्यकता
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी बैंक से संबंधित जिला के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा।
प्रत्येक यंत्र के लिए अलग-अलग राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, जैसे बैकहो/बैकहो लोडर के लिए 8000 रुपये, सब साइलर के लिए 7500 रुपये आदि।
यदि किसान का चयन नहीं होता है, तो डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापस कर दी जाएगी। बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।