सरकार नलकूप बोरिंग और मोटर पम्प सेट पर भारी अनुदान दे रही है , किसान यहाँ आवेदन करें

By : Tractorbird News Published on : 13-Dec-2023
सरकार

कृषि क्षेत्र में सिंचाई का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्याप्त साधन होने पर किसान एक वर्ष में एक से अधिक फसलों की खेती कर सकते हैं और फसलों की उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं। सिंचाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए, बिहार सरकार सात निश्चय-2 के तहत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम शुरू कर रही है। योजना में किसानों को नलकूप बोरिंग और मोटर पम्प सेट पर अनुदान दिया जा रहा है।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित और संकटपूर्ण प्रखंडों और पंचायतों को छोड़कर, असिंचित क्षेत्रों में यह योजना लागू होगी. निजी नलकूप अधिष्ठापन के साथ निश्चय-2 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" तकनीकी सर्वेक्षण में चिन्हित भूमि पर यह योजना लागू होगी, साथ ही अनुदेश के अनुसार उपयुक्त भूमि पर भी लागू होगी। योजना का लक्ष्य राज्य में अनुदान पर 30,000 नलकूपों की स्थापना है।

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की मुख्य खासीयत

  • मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत कम (शैलो) एवं मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूपों एवं मोटर पम्प सेट के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। जो इस प्रकार है:- 
  • 4-6 इंच व्यास का कम (शैलों) एवं मध्यम गहराई का नलकूप,
  • 2-5 अश्वशक्ति का सबमर्सिबल मोटर पम्प / सेंट्रीफ्यूगल मोटर पम्प

इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान मिलता है ?

बिहार सरकार की निजी नलकूप बोरिंग योजना में लाभार्थी किसानों को 80 प्रतिशत तक की राशि दी जाएगी। बोरिंग और मोटर पंप लगाने के लिए किसानों को यह अनुदान मिलेगा। योजना किसानों को 70 मीटर की गहराई तक अनुदान देगी। यह अनुदान किसानों को दो चरणों में दिया जाएगा। एक बोरिंग करके पानी बहने पर, दूसरा मोटर पम्प सेट खरीदकर लगाकर चलाने के बाद।

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नलकूप हेतु बोरिंग पर कितना अनुदान दिया जाता है ?

नलकूप बोरिंग के लिए सरकार सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत की लागत दी जाएगी; पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत की लागत दी जाएगी; और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत की लागत दी जाएगी।

सरकार ने नलकूप बोरिंग की अनुमानित लागत निर्धारित की है, जो किसानों को भुगतान किया जाएगा। किसान केवल 70 मीटर की गहराई के बोरिंग पर दान देगा। सरकार ने बोरिंग के लिए 1200 रुपए प्रति मीटर की लागत निर्धारित की है, जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 600 रुपए प्रति मीटर, अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के किसानों को 840 रुपए प्रति मीटर, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 960 रुपए प्रति मीटर का अनुदान दिया जाएगा।

मोटर पंप सेट पर कितना अनुदान मिलगा ?

यदि मोटर पम्प सेट या सबमर्सिबल सेट की बात की जाए तो योजना में किसानों को 2 HP से लेकर 5 HP तक की मोटर पम्प सेट दी जाएगी। इसमें भी सरकार सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का पाँच प्रतिशत, अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के किसानों को सात प्रतिशत, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को आठ प्रतिशत देगी। नीचे चित्र में किसान मोटर पम्प सेट पर अनुदान की दर देख सकते हैं।

अनुदान पाने के लिए किसान की पात्रता 

  • साथ ही, निश्चय-2 में शामिल संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण, "हर खेत तक सिंचाई का पानी", चिन्हित क्षेत्रों और अन्य असिंचित क्षेत्रों के कृषक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • नलकूपों की स्थापना के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध अतिदोहित और संकटपूर्ण क्षेत्रों से आवेदन या उनमें सूचीबद्ध स्थानों को विचार नहीं किया जाएगा। 
  • लघु और सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए प्रगतिशील और इच्छुक कृषक जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) का जमीन होगी पात्र होंगे।
  • उस स्थान पर बोरिंग पहले से नहीं हुई है, और किसान को इस संदर्भ में आवश्यक घोषणा पत्र देना होगा. इसके अलावा, किसान को बोरिंग के लिए पूर्व में कृषि विभाग से अनुदान या किसी अन्य संस्था या विभाग से वित्तीय सहायता नहीं मिली है। 
  • एक कृषक को एक बोरिंग और मोटर पम्प सेट मिलेंगे। अनुदान केवल 15 मीटर की गहराई तक बोरिंग करने पर मान्य होगा।

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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग न हो तथा उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व मे कृषि विभाग से अनुदान या अन्य संस्था / विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो। इस संदर्भ मे आवश्यक घोषणा पत्र कृषक को देना होगा। आधार (भुगतान आधार आधारित होगा) भू-धारकता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र फोटोग्राफ (सर्वेक्षित स्थल पर अक्षांश एवं देशांतर के साथ) जिसमें कनीय अभियंता / सहायक अभियंता कृषि सलाहकार / कृषि समन्वयक / संबंधित लाभुक कृषिक एवं उपस्थित ग्रामीण को सम्मिलित किया जाए।

निजी नलकूप हेतु बोरिंग एवं पंप सेट पर अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

किसान जो बिहार की योजना बनाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवेदन में आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी, पता, एलपीसी का विवरण आदि भरना होगा। किसानों को भी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन देना होगा। किसान योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html पोर्टल पर जाएँ।






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