सरकार का बड़ा एलान 10 परसेंट खर्च पर खेतों में लगेंगे सोलर पंप जल्द करे आवेदन

By : Tractorbird News Published on : 10-Aug-2024
सरकार

यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान PM Kusum Solar Subsidy Yojana (PM Kusum Solar Subsidy Yojana 2024) के तहत प्रदेश में विभिन्न क्षमता वाले निजी ऑनग्रिड पंप सोलराइजेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत राज्य अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। 

शेष किसानों को 30 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान के अलावा 60 प्रतिशत राज्य अनुदान और 10 प्रतिशत अंशदान कृषकों को देना होगा। यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने यह जानकारी दी।

किसानो को करना होगा आवेदन 

  • किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त, 2024 तक यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल http://upneda kusumcl.in पर पहले से ही आनलाइन आवेदन करना होगा।
  • यूपीनेडा के निदेशक ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2024 से 2025 तक 4000 निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पंपों को सोलराइजेशन करने का लक्ष्य है, जिनकी क्षमता अलग-अलग है (3 HP, 05 HP और 7.5 HP)। 
  • इस प्रकार कृषक अंशदान, अनुदान और निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पंप के सोलराइजेशन के लिए संयंत्र की वर्तमान अनुमोदित दरें हैं।

योजना के तहत कितना मिलेगा अनुदान ?

सौर ऊर्जा नीति के तहत किसानों को 4.5 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए 2,65,439 रुपए की लागत में से 30 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान 79,632 रुपए, 60 प्रतिशत राज्यीय अनुदान 1,59,263 रुपए, 90 प्रतिशत राज्यीय अनुदान 2,38,895 रुपए और 10 प्रतिशत कृषक अनुदान 26,544 रुपए देना होगा। 

ऐसा ही 05 HPP पंप लगाने के लिए 7.5 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए कुल 4,26,750 रुपए की लागत में से 30 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान 1,28,025 रुपए, 60 प्रतिशत राज्य अनुदान 2,56,050 रुपए, अर्थात् कुल 90 प्रतिशत अनुदान 3,84,075 रुपए और 10 प्रतिशत कृषक अनुदान 42,675 रुपए मिल रहे हैं।

इसी तरह, 11.2 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए कुल 6,23,909 रुपए की लागत में से 30 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान 1,87,173 रुपए, 60 प्रतिशत राज्य अनुदान 3,74,345 रुपए, यानी कुल 90 प्रतिशत अनुदान 5,61,518 रुपए, और 10 प्रतिशत कृषक अनुदान 62,391 रुपए।

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