किसानों के लिए खुशखबरी: अब अमरूद की खेती पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी

By : Tractorbird News Published on : 24-Apr-2024
किसानों

आप सब जानते है हमारा देश कृषि प्रदान देश है। यहां की आधी से ज्यादा जनसंख्या खेती करके अपना जीवनयापन करती है। 

सरकार भी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए समय समय पर नई योजनाएं लेकर आती है। इसी कड़ी में कार्य करते हुए सरकार ने किसानों के लिए नई योजना चलाई है। 

अमरूद की खेती करने वाले किसानों को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल, सरकार अमरूद की खेती पर 50 प्रतिशत अनुदान दे रही है। 

किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार की योजना अच्छी तरह काम कर रही है। यही कारण है कि अगर आप भी अमुरूद की खेती करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप इस योजना से फायदा उठा सकते हैं। 

हम इस योजना को इस खबर में विस्तार से बताएंगे। 

इस योजना के तहत किसानों को कितना अनुदान मिलेगा ?

इस योजना के तहत किसानों को अमरूद की खेती करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में लागत का चालीस प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। 

जो धन सीधे किसानों के खाते में जाएगा। अमरूद एक ऐसी फसल है जो किसी भी तरह की जलवायु में बोया जा सकता है। 

ऐसे में किसान भाई अमरूद की खेती कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अमरूद की खेती पर अनुदान की योजना शुरू की है। 

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उत्तर प्रदेश के किसान इस तरह से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

योजना में आवेदन कैसे करे किसान ?

किसानों को इस योजना से जुड़ने के लिए पहले उद्यान विभाग में पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें अमरूद का बाग भी खुद की लागत से बनाना पड़ेगा। 

उसके बाद, तीन वर्षों में लागत का पचास प्रतिशत किसान को तीन किस्तों में सीधे भेजा जाएगा।

कितना मिलेगा लाभ ?

योजना के तहत एक हेक्टेयर में अमरूद की खेती करने वाले किसान को तीन वर्षों में तीन किस्तों में अनुदान मिलेगा। 

1 हेक्टेयर भूमि पर अमरूद की फसल लगाने में लगभग 38,000 रुपये खर्च होते हैं, जिसमें से लगभग 19 हजार रुपये किसान को तीन किस्तों में मिलते हैं। 

किसान को इसके लिए उद्यान विभाग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। उगाई गई फसल का सर्वे कराया जाएगा और 50 प्रतिशत लागत उसके खाते में भेजी जाएगी। 

किसानों की बागवानी में रुचि बढ़ी है और सरकार की इस कल्याणकारी योजना से लाभ भी मिल रहे हैं। किसान स्थानीय कृषि अधिकारी या कृषि कार्यालय से योजना से जुड़ी अधिक जानकारी ले सकते हैं।

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