प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसान अब दे सकेंगे नुकसान की सूचना, मिलेगी भरपाई

By : Tractorbird Published on : 23-Sep-2025
प्रधानमंत्री

किसानों के हित में केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), जिसे किसानों की फसलों का सुरक्षा कवच माना जाता है। 

इस योजना के तहत किसान प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान पर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि कटाई के बाद होने वाले नुकसान पर भी किसान बीमा क्लेम ले सकते हैं, बशर्ते समय पर सूचना दें।

किन परिस्थितियों में मिलता है कटाई के बाद नुकसान का मुआवजा?

संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद, सरदार मल यादव के अनुसार, यदि कटाई के बाद फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव, असमय वर्षा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है तो बीमित किसानों को व्यक्तिगत क्षति के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाता है।

नुकसान की स्थिति में मुआवजा कैसे मिलेगा?

यदि कटाई के 14 दिन के भीतर फसल को नुकसान होता है, तो व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर किसानों को बीमा क्लेम दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा-निर्देशों के तहत की जाती है।

किसान कहां और कैसे दें नुकसान की सूचना?

किसान को फसल नुकसान की जानकारी 72 घंटे के अंदर निम्न माध्यमों से देनी होती है:

  • कृषि रक्षक पोर्टल (भारत सरकार संचालित)
  • हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल
  • संबंधित बैंक शाखा में लिखित सूचना
  • कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी, बीमा प्रतिनिधि या तहसील कार्यालय में सूचना

इसके लिए किसान को हानि/नुकसान प्रपत्र भरकर जमा करना जरूरी है। यदि समयसीमा में सूचना नहीं दी जाती है तो क्लेम का लाभ नहीं मिलेगा।

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क्लेम की प्रक्रिया क्या है?

  • किसान से सूचना मिलते ही बीमा कंपनी और कृषि विभाग की टीम खेत का सर्वे करती है।
  • सर्वे टीम नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करती है।
  • नुकसान की पुष्टि होने पर बीमा क्लेम की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
  • कृषि विभाग ने फील्ड स्टाफ और बीमा प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि किसान की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

बीमा क्लेम करते समय किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

  • केवल वही किसान क्लेम कर सकते हैं जो PMFBY में पंजीकृत हैं।
  • समय पर सूचना देना जरूरी है, देरी होने पर मुआवजा रुक सकता है।
  • सूचना देने के लिए हेल्पलाइन 14447, पोर्टल या नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
  • अपने साथ बीमा पॉलिसी नंबर, आधार कार्ड, बैंक विवरण और फसल संबंधी जानकारी रखें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?

भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2016 में की थी। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट प्रकोप, रोग और असमय वर्षा से फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

  • खरीफ फसलों पर बीमा प्रीमियम केवल 2%
  • रबी फसलों पर बीमा प्रीमियम केवल 1.5%
  • शेष प्रीमियम सरकार देती है
  • मुआवजा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है

किन प्राकृतिक आपदाओं पर मिलेगा बीमा क्लेम?

  • असमय बारिश
  • ओलावृष्टि
  •  चक्रवात/आंधी
  •  जलभराव
  •  तेज हवाओं से फसल गिरना या नष्ट होना

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का एक मजबूत सहारा है। अब इस योजना में कटाई के बाद नुकसान को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे किसानों की सुरक्षा और बढ़ गई है। 

किसानों से अपील है कि फसल नुकसान की स्थिति में 72 घंटे के भीतर सूचना जरूर दें। जितनी जल्दी सूचना देंगे, उतनी जल्दी मुआवजा मिलेगा।

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