किसानों को अब सब्सिड़ी पर मिलेंगे प्रमाणित उन्नत बीज
By : Tractorbird News Published on : 10-Mar-2025
गर्मी के मौसम में किसानों को विभिन्न फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार प्रमाणित उन्नत बीज अनुदान पर उपलब्ध करा रही है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
इस दिशा में बिहार सरकार द्वारा स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी और संकर मक्का के प्रमाणित बीज किसानों को अनुदान पर प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इच्छुक किसान 5 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ये बीज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा-दलहन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा-तिलहन तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा-कोर्स सीरियल योजनाओं के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे।
इन योजनाओं के अनुसार किसानों को विभिन्न फसलों के बीज पर अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने बीजों की होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की है।
प्रमाणित बीजों पर अनुदान का विवरण
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न के बीजों पर 50% अनुदान दिया जाएगा।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा-दलहन योजना के अंतर्गत मूंग और उड़द की फसलों पर 80% अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के बीजों पर भी किसानों को लागत मूल्य का 80% अनुदान दिया जाएगा।
- वहीं, संकर मक्का के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा-कोर्स सीरियल योजना के अंतर्गत 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
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घर बैठे बीज मंगवाने की सुविधा
- बिहार कृषि विभाग ने किसानों के लिए बीजों की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है।
- ऑनलाइन आवेदन करते समय किसान इस विकल्प को चुन सकते हैं, जिससे बीज सीधे उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे।
- इस सुविधा का लाभ लेने पर किसानों को 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
अनुदानित बीजों के लिए आवेदन प्रक्रिया
- जायद फसलों के बीज अनुदानित दर पर प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in पर 12 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के लिए किसानों के पास कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त 13 अंकों की पंजीयन संख्या होनी चाहिए।
- वे अपने एंड्रॉइड मोबाइल, कंप्यूटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र या साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन की जांच एवं बीज प्राप्ति प्रक्रिया
- कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल और राज्य बीज निगम के पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की जांच के बाद, कृषि समन्वयक इसे प्रखंड कृषि पदाधिकारी को भेजेंगे।
- प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन स्वीकृत करने के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना देंगे।
- इसके बाद किसान संबंधित बीज विक्रेता के पास जाकर डिमांड नंबर बताकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अनुदान की राशि घटाकर शेष भुगतान कर बीज प्राप्त कर सकेंगे।