लेयर मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए सरकार देगी सब्सिडी जल्द करें आवेदन
By : Tractorbird News Published on : 04-Oct-2024
सरकार देश में अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने और युवा लोगों को रोजगार देने के लिए मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है।
इसके लिए सरकार द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं।
इस भाग में बिहार सरकार ने राज्य में “लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना” शुरू की है। पशु निदेशालय ने आवेदन मांगे हैं ताकि राज्य के किसानों और युवा इस योजना का लाभ ले सकें।
वास्तव में, बिहार सरकार “लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान योजना” को सात निश्चय-2 के तहत लागू कर रही है।
इसके लिए राज्य के युवा लोगों से आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें 10,000 लेयर मुर्गी की फीड मिल और 5000 लेयर मुर्गी की क्षमता है।
इच्छुक लोग योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष बिहार सरकार ने योजना के लिए कुल 2422.85 लाख रुपये की व्यवस्था की है।
योजना का मुख्य लक्ष्य 10,000/5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्मों और अंडा उत्पादन में वृद्धि करके राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।
जिससे राज्य को अंडा उत्पादन से पशु प्रोटीन और रोज़गार के अवसर मिल सकें।
फार्म के लिए कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
- राज्य में मुर्गी अंडा और मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के तहत 10,000 फीड मिल और 5,000 लेयर मुर्गी क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना लागत पर अनुदान दिया जाएगा।
- योजना के अनुसार, सामान्य जाति के लोगों को इकाई लागत का 30 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को 40 प्रतिशत दिया जाएगा।
- इसके साथ ही सरकार चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज पर पचास प्रतिशत अनुदान देगी।
- योजना से चुने गए लाभार्थियों को लेयर मुर्गी फार्म को कम से कम सात वर्षों तक चलाना होगा।
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लेयर मुर्गी फार्म की क्षमता के हिसाब से मिलेगा अनुदान
- 10,000 लेयर मुर्गी क्षमता फीड मिल सहित पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
- पशुपालन निदेशालय ने 10,000 लेयर क्षमता का मुर्गी फ़ार्म फीड मिल बनाने का अनुमान लगाया है। इस पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 30 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।
- साथ ही, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लाभार्थी को 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा, जो सबसे अधिक 40 लाख रुपये होगा।
- पशुपालन निदेशालय के मुताबिक 5,000 लेयर मुर्गी फ़ार्म के लिए अनुमानित लागत राशि 48 लाख 50 हजार रूपये रखी गई है।
- इस समता का फार्म बब्बन के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 30 प्रतिशत अधिकतम 14 लाख 55 हजार रूपये का अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लाभार्थी व्यक्ति को इकाई लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम 19 लाख 40 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा।
मुर्गी पालन फार्म के लिए भूमि
- लेयर मुर्गी फार्म के लिए आवश्यक भूमि स्वयं की, पैतृक या लीज की हो सकती है।
- पैतृक भूमि के मामले में, पिता (यदि जीवित हों) और सभी कानूनी दावेदारों को संयुक्त रूप से अनापत्ति शपथ देना होगा।
- भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र और लगान रसीद के साथ प्रस्तावित भूमि (निजी या लीज) का नवीनीकरण संलग्न किया जाएगा।
- वहीं, भूमि को लीज़ करने की स्थिति में लीज एकरारनामा संलग्न करना आवश्यक है।
लेयर मुर्गी फार्म हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी हैं -
- आवेदक का फोटोग्राफ,
- आधार कार्ड,
- आवासीय प्रमाण पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST के लिए अनिवार्य है),
- बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति,
- पैन कार्ड की छाया प्रति,
- भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य,
- नजरी नक्शा,
- आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति,
- लीज/नीजी/पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति,
- पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य
- लेयर मुर्गी फार्म योजना प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी के लिए pdf डाउनलोड करें
अनुदान पर लेयर मुर्गी पालन के लिए आवेदन प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
- 13 अक्टूबर तक योग्य व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर दी गई लिंक पर जाकर आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या की मदद से पंजीकरण करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी आवश्यक कागजातों को ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक होगा।
- Online आवेदन करने से पहले, आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बनाकर रखें।
ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद मिलेगी, जिसमें उनके आवेदन आईडी के साथ उनके द्वारा जमा किए गए सभी कागजातों का विवरण होगा।
प्राप्ति रसीद में अंकित आईडी/आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या और पासवर्ड से लॉगिन करके आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा।
आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव संलग्न करना अनिवार्य है। आप योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पशुपालन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।