कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसान 12 जुलाई तक करें आवेदन
By : Tractorbird Published on : 14-Jul-2025
खेती के कामों को तेजी से और कम लागत में पूरा करने के लिए कृषि यंत्र बेहद मददगार हैं। इन्हीं यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को अनुदान पर यंत्र खरीदने की सुविधा दे रही है।
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन", "मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू" तथा अन्य योजनाओं के तहत हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन जैसे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं।
इन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
यूपी कृषि विभाग खेत की तैयारी, बुआई, कटाई, फसल सुरक्षा और अवशेष प्रबंधन जैसे कार्यों में काम आने वाले सभी प्रमुख यंत्रों पर सब्सिडी दे रहा है। जिन यंत्रों पर अनुदान मिलेगा, वे हैं:
- हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग
- कस्टम हायरिंग सेंटर
- फार्म मशीनरी बैंक
- किसान ड्रोन
- कंबाइन हार्वेस्टर (सुपर एसएमएस सहित)
- न्यूमैटिक प्लांटर
- मेज सेलर, पॉपिंग मशीन
- थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम
- ऑयल एक्सट्रैक्टेशन यूनिट / मिनी यूनिट
- गन्ना सेटलिंग प्लांटर, पॉवर वीडर
- आलू खुदाई व बुआई मशीन
- लेजर लैंड लेवलर, चैफ कटर
- पॉवर टिलर, रोटावेटर, हैरो, कल्टीवेटर
- रीपर कम बाइंडर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर
- पैडी / मल्टीक्रॉप थ्रेशर सहित अन्य कृषि यंत्र
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कितना मिलेगा अनुदान?
- सरकार द्वारा इन योजनाओं में कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। 10 लाख रुपए तक की लागत वाले कस्टम हायरिंग सेंटर और 1 करोड़ रुपए तक के हाई टेक हब पर अधिकतम 40% अनुदान मिलेगा।
- फार्म मशीनरी बैंक (10 लाख तक) और फसल अवशेष प्रबंधन योजना (30 लाख तक) के तहत 80% तक की सब्सिडी मिलेगी।
- किसान ड्रोन पर कृषि स्नातक और ग्रामीण उद्यमी पात्र हैं। उन्हें 5 लाख तक की मशीन पर 50% और एफपीओ को 4 लाख तक की लागत पर 40% अनुदान मिलेगा।
मोबाइल नंबर से करें बुकिंग
- बुकिंग के लिए किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यदि नंबर अपडेट नहीं है तो आधार से लिंक मोबाइल से ओटीपी लेकर अपडेट किया जा सकता है।
- आवेदन केवल स्वयं या परिवार के रक्त संबंधी (जैसे माता-पिता, भाई-बहन, संतान) के मोबाइल नंबर से ही किया जा सकता है।
कितने यंत्र ले सकेंगे किसान?
- एक किसान परिवार (पति या पत्नी में से कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो कृषि यंत्रों पर ही सब्सिडी मिलेगी। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर को छोड़कर अन्य तीसरे यंत्र पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
- एक ही यंत्र पर पुनः सब्सिडी 5 साल बाद ही मिलेगी, जबकि फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर या हाई टेक हब पर सब्सिडी 10 वर्ष बाद ही मिलेगी।
बुकिंग राशि का भुगतान जरूरी
आवेदन करते समय यंत्र के अनुसार तय बुकिंग राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। यदि किसान चयनित नहीं होते हैं तो राशि वापस कर दी जाएगी। 1 लाख तक अनुदान वाले यंत्रों पर ₹2500 और 1 लाख से अधिक वाले पर ₹5000 बुकिंग शुल्क देना होगा।
कहाँ करें आवेदन?
जो किसान इन योजनाओं के तहत कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, उन्हें 12 जुलाई 2025 तक उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर आवेदन करना होगा।
आवेदन आधार लिंक मोबाइल नंबर से किया जा सकता है। अधिक जानकारी पोर्टल पर या अपने विकासखंड/जनपद के कृषि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।