राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को नलकूप, बोरिंग और पंप सेट की स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है।
यह योजना "हर खेत तक सिंचाई का पानी" पहुंचाने के लक्ष्य के तहत लागू की गई है। असिंचित क्षेत्रों में कुल 30,000 नए नलकूप लगाने की योजना है।
1. किसान के पास कम से कम 40 डिसमिल जमीन होनी चाहिए।
2. बोरिंग किसान को अपने खर्चे पर करनी होगी।
3. योजना का लाभ एक किसान केवल एक बार ले सकता है।
4. बोरिंग की गहराई कम से कम 15 मीटर होनी चाहिए।
5. अधिकारियों द्वारा जांच के बाद अनुदान मिलेगा।
6. ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 2025 तक किया जा सकता है।
7. सामान्य वर्ग को 50%, पिछड़ा वर्ग को 70%, और एससी/एसटी वर्ग को 80% अनुदान मिलेगा।
8. यह योजना केवल बिहार के किसानों के लिए है।
योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि कागजात, भूमि प्रमाण पत्र, करंट रसीद, प्लॉट पर पूर्व बोरिंग का प्रमाण, शपथ पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और दो पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।
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बोरिंग की गहराई 70 मीटर तक होनी चाहिए। नलकूप का व्यास 4–6 इंच और पंप सेट 2-5 हॉर्सपावर का होना चाहिए।
1. पहला चरण: बोरिंग करने और पानी निकालने पर।
2. दूसरा चरण: मोटर पंप स्थापित कर चालू करने पर।
अनुदान प्रति मीटर की लागत के आधार पर दिया जाएगा, जिसकी दर 1200 रुपए प्रति मीटर है।
- सामान्य वर्ग: 50% (600 रुपए प्रति मीटर)
- पिछड़ा वर्ग: 70% (840 रुपए प्रति मीटर)
- एससी/एसटी वर्ग: 80% (960 रुपए प्रति मीटर)
2HP, 3HP, और 5HP के मोटर पंप पर सब्सिडी दी जाएगी।
- सामान्य वर्ग: 50%
- पिछड़ा वर्ग: 70%
- एससी/एसटी वर्ग: 80%
अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको ऑनलाइन आवदेन करना होगा, इस योजना के लिए 15 जनवरी 2025 तक [mwrd.bih.nic.in](http://mwrd.bih.nic.in) पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
योजना से जुड़ी जानकारी कॉल सेंटर नंबर 0612-2215605/06 पर भी उपलब्ध है।